भारतीय सेना मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत

Shahadat

15 July 2025 9:35 AM

  • भारतीय सेना मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत

    लखनऊ की सांसद-विधायक स्पेशल मजिस्ट्रेट अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के एक मामले में जमानत दी।

    गांधी इस मामले की पिछली पांच सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने के बाद ज़मानत लेने के लिए एडिशनल चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।

    मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद वे पेश हुए। इस याचिका में उन्होंने मानहानि के मामले और लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा फरवरी 2025 में पारित समन आदेश, दोनों को चुनौती दी थी।

    उनकी याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भारतीय सेना के प्रति अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है।

    जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा था,

    "निःसंदेह, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है।"

    संक्षेप में मामला

    सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दायर मानहानि की शिकायत में कहा गया कि गांधी द्वारा कथित अपमानजनक टिप्पणी 16 दिसंबर, 2022 को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई थी।

    शिकायत में आगे कहा गया कि 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प से संबंधित गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियों ने भारतीय सेना को बदनाम किया।

    विशेष रूप से आरोप लगाया गया कि गांधी ने बार-बार बहुत ही अपमानजनक तरीके से कहा कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की 'पिटाई' कर रही है और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगा।

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