लोक अदालत के फैसले को लागू करने योग्य बनाने के लिए इसमें डिक्री की सभी विशेषताएं शामिल होनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट
Brij Nandan
1 July 2023 10:38 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लोक अदालत द्वारा पारित किसी फैसले को लागू करने योग्य बनाने के लिए उसमें डिक्री की सभी विशेषताएं शामिल होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 6 (1) और (9) जो डिक्री की सामग्री से संबंधित हैं, का पालन किया जाना चाहिए।
जस्टिस मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा,
“किसी अवॉर्ड को निष्पादित करने के लिए, इसे लागू करने के लिए डिक्री के सभी पात्र होने चाहिए। अगर अवॉर्ड खाली है और निष्पादित किए जाने वाले दायित्व की प्रकृति का उल्लेख किए बिना केवल दायित्व को संदर्भित करता है, तो यह निष्पादन योग्य नहीं हो जाता है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय पक्षकारों के बीच समझौते पर आधारित होता है। ऐसी अदालत की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार पारित करते समय अपना दिमाग लगाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा पुरस्कार निष्पादन योग्य है। उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 6 (1) और (9) का उल्लेख करना चाहिए जो डिक्री की सामग्री को संदर्भित करता है।“
अदालत एक वैवाहिक विवाद में लोक अदालत, त्रिशूर द्वारा पारित फैसले की अपील पर विचार कर रही थी, जिसे लोक अदालत में हल किया गया था।
लोक अदालत द्वारा पारित फैसले में कहा गया,
''दोनों पक्षों ने सुलह कर विवाद सुलझाया और किराए के मकान में एक साथ रहने का फैसला किया।' प्रतिवादी अपने स्वामित्व वाली संपत्ति में आधा हिस्सा याचिकाकर्ता पत्नी के नाम पर करने के लिए सहमत हुआ।"
अपीलकर्ता ने उस फैसले को निष्पादित करने के लिए निष्पादन अदालत का रुख किया था जिसे खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
प्रतिवादी पति ने दावा किया कि उसकी आधी संपत्ति उसकी पत्नी को देने का समझौता इस शर्त पर था कि वह उसके साथ किराए के घर में रहेगी।
अपीलकर्ता पत्नी ने तर्क दिया कि वह कुछ समय तक अपने पति के साथ रही लेकिन उसके दुर्व्यवहार और विलेख निष्पादित करने से इनकार करने के कारण उसने उसके साथ रहना जारी रखने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने लोक अदालत द्वारा पारित पुरस्कार की संक्षिप्त प्रकृति पर मुद्दा उठाया, अपीलकर्ता द्वारा चुनौती को 'दुर्भाग्यपूर्ण अपील' कहा।
कोर्ट ने कहा,
“कोई भी समझदार दिमाग इस तरह के पुरस्कार का मसौदा तैयार नहीं करेगा जो उन पक्षों को खतरे में डाल दे जो अदालत के समक्ष मुकदमा कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत के समक्ष निपटान की संख्यात्मक गिनती के लिए पुरस्कार पारित किया गया है। संप्रेषित की जाने वाली संपत्ति का न्यूनतम विवरण अवॉर्ड में दर्शाया जाना चाहिए, ताकि पुरस्कार को निष्पादन योग्य बनाया जा सके।“
कोर्ट ने कहा कि फैसले में कोई विवरण निर्दिष्ट नहीं किया गया है और इसलिए इसे निष्पादित करना संभव नहीं होगा।
अपीलकर्ता के लिए वकील: एडवोकेट जी श्रीकुमार (चेलूर)
प्रतिवादी के वकील: एडवोकेट मुरलीधरन के जी
केस टाइटल: विजया के बनाम मुरलीधरन के जी
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (केरल) 302
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