केरल हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को रिट याचिकाओं के जवाब में वकीलों द्वारा दायर 'बयान' को स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया
Shahadat
30 July 2022 2:44 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें वकीलों को याचिका के जवाबी हलफनामा की आड़ में दायर किए गए बयान को स्वीकार करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि वकील का जवाब तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक कि वे अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे।
कोर्ट ने यह फैसला देते हुए कहा कि कि वकील द्वारा बयान दाखिल करने की प्रथा हाईकोर्ट के नियमों और विनियमों के तहत प्रदान नहीं की जाती।
जस्टिस अमित रावल ने रजिस्ट्री को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसका कोई कर्मचारी वकीलों के इस तरह के बयानों को स्वीकार करता पाया गया तो उसके खिलाफ को अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने कहा,
"रजिस्ट्रार (न्यायिक) को वकीलों द्वारा दायर किसी भी बयान को स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे रिट याचिका की दलीलों का जवाब या काउंटर माना जाता है। इसे अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित जवाबी हलफनामा होना चाहिए। इसमें दी गई जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। हलफनामा उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए। यदि ऐसा अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह न्यायालय उन अधिकारियों के साथ-साथ रजिस्ट्री के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो सकता है जो इस तरह के बयानों को स्वीकार कर रहे हैं।"
एकल न्यायाधीश ने कहा कि बहुत बार वकीलों द्वारा दायर किए गए ये बयान सीपीसी के तहत प्रदान किए गए तरीके के अनुरूप भी नहीं होते हैं:
"यह अजीब है कि वकील निर्देशों के आधार पर बयान दाखिल कर रहे हैं और वह भी नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों और हाईकोर्ट के नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं। हर विभाग के लिए हलफनामा आधिकारिक रिकॉर्ड से प्राप्त जानकारी के आधार पर होना चाहिए न कि निर्देशों के अनुसार।"
अदालत याचिकाकर्ताओं को पासपोर्ट फिर से जारी करने के लिए पासपोर्ट अधिकारी को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
एडवोकेट एम. किरणलाल, मनु रामचंद्रन, आर राजेश, समीर एम. नायर, विष्णु मोहन और टी.एस. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सरथ ने कहा कि सादिक और बिनीता के नाबालिग बच्चे हैं।
अपनी मां के माध्यम से दायर याचिका में उन्होंने यह प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने पासपोर्ट अधिकारी को अपने पिता का नाम बदलकर सादिक करने के लिए आवेदन दिया था, जिसे गलत तरीके से जाकिर के रूप में लिखा गया था।
हालांकि, इसकी अनुमति नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया।
एएसजीआई एस मनु के माध्यम से उपस्थित प्रतिवादियों के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से प्राप्त निर्देशों के आधार पर बयान दाखिल करके याचिका का विरोध किया। यह तर्क दिया गया कि आवेदन जमा करने के समय प्रस्तुत किए गए जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम जाकिर के रूप में लिखा गया है।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में यह खुलासा नहीं किया गया कि उक्त जन्म प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार या किसी नगर पालिका या स्थानीय पंचायत का है।
कोर्ट ने कहा,
"दो जन्म प्रमाण पत्र दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के नाम अलाप्पुझा नगर पालिका के साथ क्रमशः 16.12.2003 और 15.10.2012 को रजिस्टर्ड किए गए थे। वे जन्म प्रमाण पत्र पिता के नाम को जाकिर के रूप में नहीं दर्शाते हैं।"
इसके अलावा, एकल न्यायाधीश ने नोट किया कि प्रतिवादियों ने "बयान" के समर्थन में कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं रखी, जिसे हाईकोर्ट के नियमों में किसी प्रावधान के अभाव में दायर नहीं किया जा सकता।
ऐसे में कोर्ट ने बिना किसी सामग्री के सहायक सॉलिसिटर जनरल को निर्देश पारित करने वाले पासपोर्ट अधिकारी को तलब करना उचित समझा।
अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह एक अगस्त को अदालत के समक्ष उपस्थित हों और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी किए गए पासपोर्ट में पिता का नाम जाकिर और पासपोर्ट जारी करने के लिए दिए गए आवेदन को जन्म प्रमाण पत्र दर्शाने के लिए प्रस्तुत करें।
यह भी निर्देश दिया गया कि इस अंतरिम आदेश को तत्काल अनुपालन के लिए रजिस्ट्रार (सामान्य) और रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सूचित किया जाए।
मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को की जाएगी।
केस टाइटल: बिलाल एस एंड एनआर बनाम पासपोर्ट अधिकारी और अन्य।
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 389
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