कानून अधिकारी और केंद्र सरकार के वकील अपने वाहनों में न्यायालय का नाम प्रदर्शित नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

6 July 2021 5:31 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने माना कि राज्य के कानून अधिकारियों और केंद्र सरकार के वकील द्वारा अपने मोटर वाहनों के नाम-बोर्ड में अदालत का नाम प्रदर्शित करना मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के विपरीत है।

    अदालत ने आधिकारिक राज्य प्रतीकों के अनधिकृत प्रदर्शन और मोटर वाहनों पर नाम बोर्डों के अनधिकृत उपयोग को विनियमित करने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए ऐसा कहा।

    न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन ने मोटर वाहन नियमों के अनुपालन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवहन आयुक्त को आदेश दिया कि वह इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के संबंध में एक पूर्व निर्णय दिनांक 28.10.2019 को रिपोर्ट दाखिल करें।

    मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई, 2021 को होगी।

    आधिकारिक प्रतीकों का उपयोग

    भारत का राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम पेशेवर और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और उससे संबंधित मामलों के लिए भारत के राज्य प्रतीक के अनुचित उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

    कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस अधिनियम का नियम सात अनुसूची II के तहत उल्लिखित अधिकारियों के लिए वाहनों पर प्रतीक के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। इन प्राधिकरणों में संवैधानिक प्राधिकरण और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं, जो अपनी कारों पर प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए अधिकृत हैं।

    चूंकि अधिनियम किसी अन्य मोटर वाहन पर प्रतीक या स्टार प्लेट के उपयोग के लिए प्रदान नहीं करता है। इसलिए न्यायालय ने कहा कि इस तरह के उपयोग की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है।

    इसी तरह, हालांकि राज्य के पास अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार है। इस शक्ति का प्रयोग किसी भी अनधिकृत मोटर वाहनों पर ऐसे प्रतीक या स्टार प्लेट के उपयोग की अनुमति देने के लिए नहीं किया जाएगा।

    इसके अलावा, मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियमों के प्रावधानों में कहा गया है कि संवैधानिक प्राधिकरणों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को ले जाने वाली मोटर कारों को भारत के राज्य प्रतीक/अशोक चक्र/राज्य के आधिकारिक प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति है, पंजीकरण चिह्न को निर्दिष्ट रूप और तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए।

    राज्य में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है। परिवहन आयुक्त को मोटर वाहन विभाग में संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रतीक प्रदर्शित करने वाले अनधिकृत मोटर वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

    नाम बोर्डों का उपयोग

    कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के नाम को सहकारी समितियों और अन्य समितियों के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों और यहां तक ​​कि गैर सरकारी संगठनों के स्वामित्व वाले वाहनों पर भी प्रदर्शित करने की अनुमति दी जा रही है।

    कानून अधिकारियों और केंद्र सरकार के वकीलों के कई मोटर वाहनों को भी पंजीकरण प्लेटों पर न्यायालय का नाम प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई थी।

    यह प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम की धारा तीन का उल्लंघन है।

    न्यायमूर्ति अनिल नरेंद्रन ने कहा,

    "प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 की धारा तीन के प्रावधानों के उल्लंघन में राज्य सरकार के नाम को राज्य सरकार के विभागों के स्वामित्व/उपयोग किए जाने वाले वाहनों के अलावा अन्य मोटर वाहनों पर प्रदर्शित करने की अनुमति है। इस न्यायालय के विधि अधिकारियों और केंद्र सरकार के वकील द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहनों पर उच्च न्यायालय का नाम प्रदर्शित करने की अनुमति है। प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम की धारा तीन में निहित निषेध को देखते हुए, केरल मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 92A के खंड (x) के तहत प्रावधान, केरल मोटर वाहन (चौथा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित, कानून अधिकारियों और केंद्र सरकार के वकील को इस न्यायालय का नाम उनके मोटर वाहनों पर प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं देंगे। मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम, 2017 के विनियम 36 के उप-विनियम (तीन) के उल्लंघन में इस न्यायालय में कानून अधिकारियों और केंद्र सरकार के वकील के पदनाम की अनुमति दी जा रही है। उनके मोटर वाहनों की पंजीकरण प्लेट पर लिखा होना चाहिए।"

    कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति उसे मोटर वाहन में नेम बोर्ड के उपयोग की अनुमति देने का अधिकार नहीं देती है।

    इस मामले में कोर्ट द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई अन्य निर्देश भी जारी किए गए है। कोर्ट ने परिवहन आयुक्त को इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 7 जुलाई 2021 तक पेश करने का निर्देश दिया है।

    पृष्ठभूमि:

    याचिकाकर्ता ने एक पंजीकृत भारी यात्री मोटर वाहन खरीदा और वाहन को शैक्षणिक संस्थान बस (अनुबंध कैरिज) के रूप में बदलने की अनुमति के लिए आवेदन किया।

    अतिरिक्त पंजीकरण प्राधिकरण ने इस आधार पर स्टेज कैरिज के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया कि शैक्षणिक संस्थान बस के रूप में वाहन के वर्ग को बदलने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार एक परिवर्तन किया जाना है।

    जब याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो अतिरिक्त पंजीकरण प्राधिकरण को वाहन का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। लेकिन निरीक्षण रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया था कि नियम 62 में निर्दिष्ट सभी परीक्षण किए गए है या नहीं।

    वाहन की प्रस्तुत तस्वीरों से, न्यायालय ने पाया कि इसमें उक्त नियमों और मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियमों से कई विचलन है।

    तदनुसार दोषों को ठीक किया गया और अधिकारियों को कानून के अनुसार उस वाहन के वर्ग के परिवर्तन के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए कहा गया।

    यह देखा गया कि राज्य में पंजीकृत अधिकारियों द्वारा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले मोटर वाहनों को सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने की अनुमति दी जा रही थी। इसलिए, 28 अक्टूबर 2019 के एक फैसले के द्वारा, न्यायालय ने सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मोटर वाहनों द्वारा पालन किए जाने के निर्देश जारी किए।

    ये निर्देश उस मामले में जारी किए गए थे, जहां याचिकाकर्ता, सबरी पीटीबी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने एक रिट याचिका दायर कर अतिरिक्त पंजीकरण प्राधिकरण को निर्देश देने की मांग की थी कि वह बिना किसी जोर दिए अपने वाहन की श्रेणी को शैक्षणिक संस्थान बस (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज) के रूप में समर्थन करे। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 125C का अनुपालन।

    केस शीर्षक: प्रधानाचार्य, सबरी पीटीबी स्मारक एच.एस.एस बनाम अतिरिक्त पंजीकरण प्राधिकरण

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