कुंभ मेला 2021: प्रति दिन कम से कम 50 हजार व्यक्तियों के COVID-19 टेस्ट की संख्या बढ़ाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए

LiveLaw News Network

2 April 2021 5:41 AM GMT

  • कुंभ मेला 2021: प्रति दिन कम से कम 50 हजार व्यक्तियों के COVID-19 टेस्ट की संख्या बढ़ाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए

    कुंभ मेला 2021: प्रति दिन कम से कम 50 हजार व्यक्तियों के COVID-19 टेस्ट की संख्या बढ़ाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार (31 मार्च) को इस तथ्य के मद्देनजर रखते हुए कि कुंभ मेले के लिए एक बड़ी आबादी हरिद्वार और ऋषिकेश के शहरों का दौरा करेगी, राज्य सरकार को प्रतिदिन कम से कम 50 हजार लोगों को COVID-19 टेस्ट करने का निर्देश दिया।

    मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और COVID-19 ​​के कारण होने वाली किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में इंटरनेट पर डेटा प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

    इसके साथ ही कोर्ट ने कहा,

    COVID-19 टेस्ट और उससे होने वाली मौत से संबंधित डाटा राज्य सरकार द्वारा दैनिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का COVID-19 टेस्ट करके उनमें वायरस के लक्षण का पता नहीं लगाया जाता तब तक बड़ी आबादी के माध्यम से बीमारी के प्रसार का पता लगाना असंभव होगा।

    इसके अलावा, अदालत ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पता चला है कि स्वच्छता डिस्पेंसर्स, मैनुअल डिस्पेंसर, बदलते कमरों और वॉशरूम की अपर्याप्त संख्या, पीने के पानी की सुविधा का अभाव, COVID-19 टेस्ट करने के लिए लैब की कमी, सीसीटीवी कैमरों की कमी और सड़कों पर से घाटों तक जाने के लिए अभी तक पूरी तरह से कई स्थानों पर निर्माण नहीं किया गया है।

    चिंता का एक और विषय जिसे कोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया, वह कुंभ मेले के दौरान अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की खराब स्थिति से संबंधित है।

    कुंभ मेले के दौरान COVID-19 महामारी से बचने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के लिए निम्न आदेश जारी किएः-

    1. इसलिए, अदालत ने निर्देश दिया कि अस्पतालों को अपग्रेड किया जाना चाहिए और उन्हें आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि COVID-19 महामारी के फिर से उभरने से निपटने में सक्षम हो सकें।

    2. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए ताकि लोगों को नदी की तेज धाराओं में डूबने या बहने से बचाया जा सके।

    3. रैन बसेरों का निर्माण और वाचन न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि मोबाइल वॉशरूम और यूरिनल के साथ पीने के पानी की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए।

    4. जिन लोगों ने टीकाकरण की पहली खुराक ली है और उनकी COVID-19 रिपोर्ट निगेटिव है, उन्हें कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

    5. कुंभ मेला क्षेत्र में नामित टीकाकरण केंद्रों पर टीका की पहली या दूसरी खुराक लेने के लिए, जो लोग कुंभ मेले में आ रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें।

    6. सुनिश्चित करें कि S.O.Ps. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

    उत्तरदाताओं द्वारा कमियों से छुटकारा पाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदाताओं ने दोनों रिपोर्टों में कहा कि इन निर्देशों के साथ इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल को पोस्ट किया गया।

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