केरल ने COVID-19 को देखते हुए अस्थायी रूप से विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी
LiveLaw News Network
11 Sept 2021 12:36 PM IST
केरल सरकार ने मौजूदा COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की है कि जब तक केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियमों में संशोधन लागू नहीं हो जाता, तब तक राज्य में विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार जनरल (सामान्य) में विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जा सकती है।
नौ सितंबर 2021 को जारी इस सरकारी आदेश में राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें और सावधानियां भी निर्धारित की हैं।
महामारी के बीच विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य और मुख्य रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिज (कॉमन) के कार्यालय को कई अपीलें मिल रही हैं।
सभी शिकायतों पर विचार करते हुए मुख्य रजिस्ट्रार जनरल ने रिपोर्ट सौंपी थी।
रिपोर्ट से पता चला है कि वर्तमान में विदेश में रहने वाले कई जोड़ों ने अपनी शादी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मांग करते हुए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने महामारी का हवाला देते हुए फिजिकल शारीरिक उपस्थिति से छूट देने की मांग की है।
न्यायालयों से अनुकूल आदेश मिलने पर राज्य भर के कई रजिस्ट्रार ऐसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति भी दे रहे है।
यह कई देशों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध और कुछ देशों में नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझा गया।
अपने नागरिकों की आजीविका की रक्षा के लिए राज्य ने न्यायालय से एक आदेश जारी करने पर विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है।
रिपोर्ट में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार जनरल ने 31 दिसंबर 2021 तक विवाहों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया था।
राज्य सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन किया और प्रस्ताव का विस्तृत विश्लेषण किया।
COVID-19 महामारी के चलते चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए राज्य ने विवाहित और वर्षों से एक साथ रह रहे जोडों को अपनी शादी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अंततः अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह अनुमति उन जोड़ों के लिए दी गई है जो अपने स्थानीय अधिकारियों के समक्ष अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने में विफल रहे हैं।
हालांकि, यह बताया गया कि विवाह के ऐसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति केवल उन मामलों में दी जाएगी जहां विवाह रजिस्ट्रार को यह विश्वास हो कि पक्ष इसके लिए फिजिकल रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
इसी तरह, आदेश निर्देश देता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ने से पहले विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार जनरल (कॉमन) से भी अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
इस तरह के रजिस्ट्रेशन की अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियमों में संशोधन लागू नहीं हो जाता।
यह आदेश विशेष रूप से विवाह पंजीयकों को झूठे अभ्यावेदन और प्रतिरूपण के प्रति सावधान करता है।