[ईसाइयों में तलाक] केरल हाईकोर्ट ने तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए रद्द की, आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर करने के लिए एक साल के वेटिंग पीयरेड को असंवैधानिक घोषित किया

Shahadat

10 Dec 2022 12:08 PM IST

  • [ईसाइयों में तलाक] केरल हाईकोर्ट ने तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए रद्द की, आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर करने के लिए एक साल के वेटिंग पीयरेड को असंवैधानिक घोषित किया

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत एक साल के वेटिंग पीयरेड का निर्धारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसे रद्द कर दिया।

    जस्टिस ए. मोहम्मद मुस्तकी और जस्टिस शोबा अन्नम्मा एपेन की खंडपीठ ने कहा कि विधायिका ने अपने विवेक से इस तरह की अवधि लगाई, ताकि आवेश में लिये गए निर्णयों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य किया जा सके जो पक्षकारों द्वारा अलग होने और खुद को विवाह से छुटकारा दिलाने के लिए लिए जा सकते हैं।

    खंडपीठ ने कहा,

    "यह अवधि भारतीय सामाजिक संदर्भ में आपसी अलगाव के निर्णय के अनुवर्ती के रूप में पक्षकारों के लिए संभावित संकट को दूर करेगी। हालांकि विवाह दो व्यक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं, इसे मजबूत परिवार और समाज के लिए नींव रखने के संघ के रूप में अधिक देखा जाता है। पारिवारिक संबंधों के आधार पर कई कानून बनाए गए हैं और कई अधिकार बनाए गए हैं। इसलिए विधायिका ने निर्णय लिया कि आपसी सहमति के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर करने से पहले अलगाव की न्यूनतम अवधि अवश्य होनी चाहिए।"

    हालांकि, न्यायालय ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया कि वर्तमान मामले में यह सवाल उठाया गया कि क्या किसी भी प्रावधान के अभाव में विवाह के पक्षकारों को विवाह की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले न्यायालय में जाने की अनुमति है या नहीं। विवाह या अलगाव की तिथि, प्रावधान संवैधानिक जांच की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं

    अदालत ने देखा,

    "हमने न्यूनतम अवधि में हस्तक्षेप करने के बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसके पीछे प्रशंसनीय वस्तु है। लेकिन हम इस बात पर ध्यान देने के लिए विवश हैं कि पति या पत्नी के लिए अदालतों से छुटकारा पाने के लिए असाधारण और खराब परिस्थितियों में क़ानून द्वारा न्यूनतम अवधि के रूप कोई उपाय नहीं दिया गया। विधायिका ने अपने विवेक से महसूस किया कि अन्य कानूनों में वेटिंग पीयरेड के भीतर याचिका पर विचार करने के लिए न्यूनतम अवधि की कठोरता को कम करने के लिए कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करता है कि मामले में पक्षकारों के लिए असाधारण कठिनाइयों का प्रभावी न्यायिक उपाय प्रदान किया जाता है। ईसाइयों के लिए इस तरह के एक उपाय से इनकार हमें परेशान करता है।"

    न्यायालय ने यह देखते हुए कि विधायिका ने विशेष विवाह अधिनियम की धारा 29 और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 जैसे अन्य कानूनों में प्रावधानों को शामिल किया, जो अदालतों को एक वर्ष से पहले प्रस्तुत की जाने वाली याचिका पर विचार करने में सक्षम बनाता था। अदालत ने पाया कि तलाक अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया।

    यह नोट किया गया कि

    "न्यायिक उपाय के माध्यम से असाधारण परिस्थितियों को दूर करने के लिए अन्य विधियों में विधायिका छूट की आवश्यकता महसूस कर रही है।"

    यहां पक्षकारों का विवाह 31.10.2021 को ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। यह महसूस करने पर कि उनकी शादी गलती थी और शादी को पूरा नहीं कर पाए। पक्षकारों ने तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत फैमिली कोर्ट, एर्नाकुलम के समक्ष तलाक के लिए संयुक्त याचिका दायर की। उल्लेखनीय है कि हालांकि फैमिली कोर्ट रजिस्ट्री ने अधिनियम की धारा 10ए के तहत निर्धारित विवाह के एक वर्ष के भीतर संयुक्त याचिका दायर करने पर रोक के कारण नंबर देने से इनकार कर दिया।

    इसके बाद याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दायर की गई। फैमिली कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज करते हुए कहा,

    "शादी के बाद एक साल का अलगाव अधिनियम की धारा 10ए के तहत याचिका को सुनवाई योग्य होने के लिए आवश्यक शर्त है।"

    इसी संदर्भ में पक्षकारों ने फैमिली कोर्ट के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दंपति ने अधिनियम की धारा 10ए(1) के तहत निर्धारित एक वर्ष की अवधि को असंवैधानिक बताते हुए एक रिट याचिका भी दायर की।

    केस टाइटल: अनूप दिसाल्वा और अन्य बनाम भारत संघ

    साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 645/2022

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