केरल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामले में 'वी4 कोच्चि' के अध्यक्ष निपुण चेरियन को 4 महीने की कैद की सजा सुनाई

Avanish Pathak

13 July 2023 3:33 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामले में वी4 कोच्चि के अध्यक्ष निपुण चेरियन को 4 महीने की कैद की सजा सुनाई

    Sentence against 'V4 Kochi' President Nipun Cherian In Suo Motu Contempt Case| केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को 'वी4 कोच्चि' के अध्यक्ष निपुण चेरियन को हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज के खिलाफ स्‍वतः संज्ञान से लिए अवमानना ​​​​मामले में चार महीने की कैद और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

    अवमानना ​​का मामला चेल्लानम के किसानों, मछुआरों और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों के सामने चेरियन द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है, जहां उन्होंने हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज के खिलाफ 'भ्रष्टाचार के आरोप' लगाए थे। भाषण को 25 अक्टूबर, 2022 को 'वी4 कोच्चि' के फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम और अपलोड किया गया था।

    खंडपीठ में जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी ने आज सजा पर रोक लगाने के चेरियन के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया ताकि वह अपील में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा काटने के दौरान भी अपील दायर की जा सकती है।

    हाईकोर्ट ने नवंबर 2022 में चेरियन के खिलाफ अवमानना ​​​​की कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा दिया गया भाषण "अपमानजनक है, और माननीय जज की ईमानदारी को धूमिल करने के इरादे से दिया गया है"।

    अदालत ने कहा था कि चेरियन का भाषण अदालत को बदनाम करने जैसा था, और न्यायिक कार्यवाही के उचित क्रम में हस्तक्षेप करने के साथ-साथ आम जनता के बीच अदालत की श‌क्तियों को कम करने वाला था।"

    अदालत ने 21 फरवरी, 2023 को चेरियन की गिरफ्तारी और पेशी के लिए एर्नाकुलम के जिला पुलिस प्रमुख को गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया था। बाद में उन्हें 27 फरवरी, 2023 को जमानत दे दी गई थी।

    केस टाइटल: सू मोटू बनाम निपुण चेरियन

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 325

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