केवल 'न्यू ड्राइविंग कल्चर' सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकता हैः केरल हाईकोर्ट
Shahadat
29 Oct 2022 10:29 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केवल "न्यू ड्राइविंग कल्चर" ही राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकती है।
जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम से कम सुनिश्चित करने के लिए अदालत के हर प्रयास के बावजूद, यह जानकर दुख हुआ कि सड़क दुर्घटनाएं जारी हैं।
उन्होंने कहा,
"चूंकि यह न्यायालय पहले भी जोर देता रहा है कि ड्राइविंग की नई संस्कृति होने पर ही ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि वाहनों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।"
अदालत ने यह भी कहा कि वह सड़कों पर युवाओं द्वारा "लापरवाह ड्राइविंग" के बारे में चिंतित है।
अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"अगर हम जुर्माना लगाते हैं तो भी उन्हें परवाह नहीं है।"
उप परिवहन आयुक्त, प्रमोद शंकर, और रिजो पी. जोसेफ, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात पूर्व, आज अदालत के सामने पेश हुए।
एसीपी ने बताया कि इस मुद्दे का मुकाबला करने के लिए कम से कम कोचीन शहर में कदम उठाए गए। अदालत को यह भी बताया गया कि ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया।
एसीपी ने कहा कि परिवहन वाहनों और बसों के चालकों को भी नियमित आधार पर प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि उनमें 'सुरक्षित ड्राइविंग' की अवधारणा पैदा हो सके।
अदालत को यह भी बताया गया कि परिवहन वाहनों के चालकों को चेतावनी दी जा रही है कि कानून का उल्लंघन करने पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
हालांकि, अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर और गहराई से विचार नहीं करेगी, बल्कि इस बारे में खंडपीठ के आदेशों का इंतजार करेगी।
विशेष सरकारी वकील संतोष कुमार ने परिवहन आयुक्त और पुलिस की ओर से रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा।
ओवरहैंगिंग केबल्स
अदालत ने आज केबलों को ओवरहैंग करने के मुद्दे को भी संबोधित किया, क्योंकि बताया गया कि वकील अपने दोपहिया वाहन पर ओवरहैंगिंग केबल के कारण दुर्घटना का शिकार हो गया।
अदालत ने देखा,
"इस अदालत को जिस बात का डर था वह अब सच हो गया है। अदालत ने इस तरह की घटना की आशंका जताते हुए लटकते तारों को हटाने के लिए कई आदेश जारी किए। यह ऊपर वाले की मेहरबानी है कि पीड़ित को केवल मामूली चोटें आईं, जो संभावित रूप से बहुत खतरनाक हो सकती थीं।"
एमिक्स क्यूरी विनोद भट और एस. कृष्णा को दलीलों की जांच करने और उचित स्तर पर कोचीन निगम के साथ मामले को उठाने और फिर अदालत को इसकी रिपोर्ट करने के लिए कहा गया।
कोचीन निगम के स्थायी वकील को भी अगली पोस्टिंग तिथि तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। कोचीन निगम के सक्षम प्राधिकारी को भी उक्त तिथि पर बातचीत के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
मामले पर अगली सुनवाई दस दिन बाद होगी।
केस टाइटल: पॉली वडक्कन बनाम कोचीन निगम