केरल हाईकोर्ट ने सिविक चंद्रन मामले में 'उत्तेजक पोशाक' आदेश पारित करने वाले जज द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा

Avanish Pathak

30 Aug 2022 8:20 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

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    केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश, कोझीकोड, एस कृष्णकुमार द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिन्हें हाल ही में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कोल्लम के पद पर स्थानांतरित किया गया था। उन्हें सिविक चंद्रन मामले में 'उत्तेजक पोशाक' टिप्पणी के लिए स्‍थानांतरित किया गया था। स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    जस्टिस अनु शिवरामन ने कहा कि स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति नहीं है क्योंकि यह मुख्य जिला न्यायाधीश के कैडर के भीतर है।

    याचिकाकर्ता ने एडवोकेट दिनेश मैथ्यू जे मुरिकेन, अहमद सचिन के, नयना वर्गीस और विनोद एस पिल्लई के माध्यम से दायर याचिका में एक न्यायिक आदेश में एक यौन उत्पीड़न पीड़िता की ड्रेसिंग के बारे में विवादास्पद टिप्पणी पर पद से स्थानांतरण को चुनौती दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्थानांतरण अवैध, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

    याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी का तबादला किसी पद पर तीन साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले तभी किया जा सकता है जब वह प्रशासन के लिए जरूरी हो या विशेष परिस्थितियों में हो।

    न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय पारित एक गलत आदेश स्थानांतरण का आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, प्रस्तुत किया गया कि एक श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद एक प्रतिनियुक्ति पद है और याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पद पर तैनात करने के लिए याचिकाकर्ता की सहमति की आवश्यकता होती है।

    चूंकि याचिकाकर्ता की सहमति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कोल्लम के रूप में नियुक्त करना अवैध है। जब इस मामले को आज उठाया गया, तो न्यायालय ने कहा कि केवल उन मामलों में जहां हाईकोर्ट स्वयं न्यायाधीश की प्रतिनियुक्ति करता है, सहमति मांगी जाती है।

    न्यायाधीश ने 12 अगस्त को अग्रिम जमानत देते हुए इस बात पर अविश्वास व्यक्त किया कि 74 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम आरोपी वास्तविक शिकायतकर्ता को जबरदस्ती अपनी गोद में रख सकता है और उसके स्तनों को दबा सकता है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि "वास्तव में शिकायतकर्ता खुद ऐसे कपड़े पहनी थी, जो कुछ यौन उत्तेजक थे"।

    इस टिप्पणी के बाद बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई गई, जिसके बाद केरल सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया था और आदेश को चुनौती दी थी।


    केस टाइटल: एस कृष्णकुमार बनाम केरल राज्य

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