केरल हाईकोर्ट ने इलाज के लिए भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा-यह 'कानून का स्पष्ट दुरुपयोग'

LiveLaw News Network

27 Oct 2021 6:17 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

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    केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को इलाज कराने केरल आए दो पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। जस्टिस के हरिपाल ने यह देखते हुए कि पाकिस्तानी नागरिकों ने सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन किया है, उनकी रिट याचिका को अनुमति दी।

    कोर्ट ने कहा, "कल्पना की किसी भी सीमा तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज करने के प्रतिवादियों के कार्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता है ... मेरा विचार है कि वास्तव में दूसरे प्रतिवादी का कृत्य हमारे सिस्टम की बदनामी का कारण ही बना है। याचिकाकर्ताओं ने प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती थी।"

    कोर्ट ने जोड़ा, "यह उम्मीद की जाती है कि जब विदेशी नागरिक का मामला हो तो जिम्मेदार अधिकारी थोड़ी अधिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन करेंगे और सावधानी से कार्य करेंगे। आसानी से अपराध दर्ज करने के लिए एक अपवाद लिया जाना चाहिए। यहां याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई कारण नहीं है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत पहुंचे थे। उनके आगमन की सूचना विशेष शाखा को दी गई थी और विशेष शाखा के अधिकारी उनकी निगरानी कर रहे थे।"

    शहर पुलिस आयुक्त को तीन दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया।

    पृष्ठभूमि

    मामले में शामिल याचिकाकर्ता पाकिस्तान के नागरिक थे, जो इलाज के लिए भारत आए थे। उनमें से एक सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पीड़ित था, जिसके लिए उसने तीसरे याचिकाकर्ता अस्पताल, AAMRI रिहैब इंटरनेशनल, एर्नाकुलम से इलाज की मांग की। उसे तीन महीने के लिए मेडिकल वीजा दिया गया था और उसने अपने मेडिकल अटेंडेंट के साथ केरल के लिए उड़ान भरी थी।

    आगमन के तुरंत बाद, सहायक पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा, एर्नाकुलम के पास मामले की शुरुआत की गई। जिससे अस्पताल ने 24 घंटे के भीतर याचिकाकर्ताओं के आने की सूचना विशेष शाखा को दी। विशेष शाखा ने तब अस्पताल से याचिकाकर्ताओं की तस्वीरों वाला एक ई-मेल भेजने को कहा।

    इलाज के बाद पहले याचिकाकर्ता को छुट्टी दे दी गई। वे शारजाह मार्ग से भारत छोड़ने के लिए अगले दिन चेन्नई के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। हालांकि, चेन्नई पहुंचने पर उन्हें तब तक देश छोड़ने की अनुमति नहीं देने को कहा गया, जब तक कि वह पुलिस निकासी प्रमाण पत्र नहीं दिखा देता। इसलिए वह कोच्चि लौट आया और पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा। पुलिस ने इसे जारी करने के बजाय उसे सूचित किया कि उस पर विदेशी अधिनियम की धारा 11 और 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    यह आरोप लगाते हुए कि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है, याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    अवलोकन

    अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ताओं के साथ सहमति व्यक्त की, विशेषकर यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वास्तविकता को चुनौती नहीं दी गई थी। लोक अभियोजक मामले के दिए गए तथ्यों में विदेशी अधिनियम की धारा 11 को कैसे आकर्षित करेगा, इस पर मामला बनाने में विफल रहा था।

    जिसके बाद जज ने कहा, "मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है कि Ext.P17 (याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी) स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"

    यह नोट किया गया कि वे ओमान के भारतीय दूतावास द्वारा जारी वैध वीजा के तहत भारत पहुंचे थे, और राज्य में रहने के लिए कानून के तहत सभी आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरे थे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पहला याचिकाकर्ता गंभीर बीमारी से पीड़ित था और चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। ऐसे व्यक्ति से शारीरिक रूप से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

    अदालत के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की ओर से एकमात्र चूक कोच्चि से प्रस्थान करने से पहले पुलिस निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लिखित अनुरोध करने में उनकी विफलता थी।

    यह भी नोट किया गया कि प्रतिवादियों के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने वीजा या आवासीय परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा किया है या हमारे हितों के लिए कुछ भी पूर्वाग्रह किया है। इसलिए बेंच ने कहा कि प्रतिवादियों ने उचित जांच या होमवर्क किए बिना अपराध दर्ज किया था।

    यह देखते हुए कि पुलिस याचिकाकर्ताओं के आने से बखूबी वाकिफ थी और उन्होंने पुलिस निकासी प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध किए जाने पर ही अपराध दर्ज किया था, कोर्ट ने कहा, "मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि Ext. P17 के अनुसार सभी कार्यवाही अवैध हैं और इसलिए, Ext. P17 के अनुसार शुरू की गई कार्यवाही को रद्द किया जाता है।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीजे मैथ्यू और अधिवक्ता विपिन पी वर्गीज पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सरकारी वकील सज्जू एस और अतिरिक्त लोक अभियोजक पी. नारायणन ने किया।

    केस शीर्षक: इमरान मुहम्मद और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य।

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