सीआरपीसी की धारा 306/307| अपराध के लिए आरोपी के अलावा अन्य व्यक्ति को भी माफ़ी दी जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

Shahadat

22 Jun 2022 5:53 AM GMT

  • सीआरपीसी की धारा 306/307| अपराध के लिए आरोपी के अलावा अन्य व्यक्ति को भी माफ़ी दी जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 306 और 307 के तहत आरोपी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को भी माफी दी जा सकती है, भले ही उसे अंतिम रिपोर्ट में आरोपी के रूप में पेश न किया गया हो।

    जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 306 और 307 में प्रयुक्त भाषा 'आरोपी व्यक्ति' नहीं है, बल्कि माफी मांगने वाला 'किसी भी व्यक्ति' की केवल 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध से संबंधित या गुप्त तरीके से' जुड़े होने की संभावना है।

    खंडपीठ ने कहा,

    "धारा 306 और 307 में प्रयुक्त शब्दावली और अभिव्यक्तियों के संबंध में कि जिस व्यक्ति को क्षमा प्रदान की जानी है, वह आवश्यक रूप से आरोपी नहीं है, यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। तथ्य यह है कि कई अवसरों में क्षमादान किया जाता है। इस निष्कर्ष के लिए कोई संकेत नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा आरोपी व्यक्ति के रूप में पेश किया जाना चाहिए।"

    अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 306 और 307 में "आरोपी व्यक्ति" शब्द का प्रयुक्त न होने वाला टर्म बहुतायत से बताता है कि व्यक्ति को न तो आरोपी व्यक्ति होना चाहिए और न ही उसका अंतिम रिपोर्ट में आरोपी के रूप में आरोपित होने की आवश्यकता है।

    पीठ ने आगे कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत संज्ञान के बाद के चरण में किसी आरोपी को क्षमादान देने के लिए सीआरपीसी की धारा 306 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

    भारी मात्रा में मादक पदार्थ, एके-47 राइफलों और गोला-बारूद के साथ श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाली नाव को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने जब्त कर लिया। जहाज पर पाए गए छह श्रीलंकाई नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तदनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, हिरासत में पूछताछ में, अपीलकर्ता की भूमिका, प्रतिबंधित संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के एक सदस्य की भूमिका का पता चला और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया।

    न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। बाद में एनआईए ने कुछ आरोपियों को यह कहते हुए क्षमादान की मांग की कि अंतिम रिपोर्ट में उन्हें न तो आरोपी के रूप में पेश किया गया और न ही गवाह के रूप में। एनआईए की विशेष अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए एनआईए की अर्जी मंजूर कर ली। इसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    न्यायालय ने शुरू में कई मिसालों की जांच की और पाया कि जिस व्यक्ति के पक्ष में क्षमा मांगी गई है, उसे अपराध से संबंधित माना जाना चाहिए या माना जाना चाहिए या उसे गुप्त रखा गया है। अपराध का अभिव्यक्ति 'होना चाहिए' लोचदार है, जो संबंधित व्यक्ति को सीमित भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है।

    कोर्ट ने कहा,

    "जिस व्यक्ति को क्षमा प्रदान की जानी है, उसे केवल "प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध से संबंधित या गुप्त" होना चाहिए। अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" अपराध में ऐसे व्यक्ति की भागीदारी की प्रकृति को इंगित करती है, जिसमें से बाद वाला कम अपराधी होता है।"

    अपीलकर्ता का यह तर्क कि विशेष न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 306 के तहत जांच के चरण के दौरान क्षमादान के लिए आवेदन पर विचार करने की शक्ति का अभाव है। इसलिए, इसे निरस्त कर दिया गया।

    निष्कर्ष निकालने से पहले न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सह-अभियुक्त के पास जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई क्षमादान की निविदा पर विचार करने के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

    अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट संगीता लक्ष्मण और मामले में एएसजी एस मनु ने एनआईए का प्रतिनिधित्व किया।

    केस टाइटल: सुरेश राज बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 291

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