केरल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से राज्य में बलात्कार पीड़िता संरक्षण दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा

LiveLaw News Network

14 Oct 2021 6:52 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से राज्य में बलात्कार पीड़िता संरक्षण दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को फिर से पुलिस सुरक्षा की मांग कर रही यौन शोषण और बलात्कार पीड़िताओं की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने यह चिंता पीड़िता संरक्षण दिशानिर्देशों के अक्षम कार्यान्वयन को देखते हुए व्यक्त की।

    न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन यौन हमले की पीड़िता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें न केवल आरोपी से बल्कि दो पुलिस अधिकारियों से भी उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है:

    "यौन हमले और बलात्कार पीड़ितों के मामले आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों द्वारा इस अदालत में कुछ नियमितता के साथ आ रहे हैं ... दुर्भाग्य से इस मामले में आरोप कहीं अधिक गंभीर हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता बलात्कार पीड़िता का आरोप है कि उसे न केवल आरोपी द्वारा बल्कि कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा भी परेशान किया जा रहा है।"

    कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से राज्य में पीड़ित सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के इर्द-गिर्द घूमने वाले दिशा-निर्देशों और परिपत्रों की बहुतायत है:

    "इस स्तर पर यह निष्कर्ष निकालने के बिना कि इस रिट याचिका में आरोप सही हैं। यह अभी भी इस न्यायालय को बहुत परेशान करता है, क्योंकि बलात्कार सहित यौन हमलों के मामले में पीड़ितों की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न सक्षम अधिकारियों द्वारा विशिष्ट दिशानिर्देश, परिपत्र और आदेश जारी किए गए हैं; लेकिन कई बार देखा गया कि इन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।"

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धीरज राजन पेश हुए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि थ्रीक्काकारा पुलिस स्टेशन से जुड़े स्टेशन हाउस अधिकारी और एक सिविल पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ यौन हमले के मामले में आरोपी के साथ मिलकर काम कर रहे है, इसलिए पीड़िता को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

    हालांकि अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपों के पीछे की सच्चाई अभी तक ज्ञात नहीं है, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सक्षम अधिकारियों को पीड़ित संरक्षण दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने में उनकी विफलता के लिए जवाबदेह होना चाहिए:

    "चूंकि केरल राज्य पक्ष की श्रेणी में है, मेरा विचार है कि इस मुद्दे पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जाना चाहिए कि कैसे यौन हमले के पीड़ितों के संरक्षण के जनादेश को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो इस तरह के जघन्य हमलों और अपराधों के लिए सामाजिक प्रतिक्रिया के मूल में कमी को दर्शाता है।"

    तदनुसार, अदालत ने जिला पुलिस प्रमुख को विशेष रूप से एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि कैसे पीड़ित संरक्षण प्रोटोकॉल को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह राज्य के पुलिस प्रमुख द्वारा जारी सर्कुलर के संदर्भ में किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि किस तरह से एक यौन हमले बचने की आवश्यकता है। हालांकि, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि उन्हें अभी तक ठीक से लागू नहीं किया गया है।"

    पीठ ने पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उन्हें शामिल किए बिना याचिकाकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी के जीवन को प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जाए।

    कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ता को इस तरह की सुरक्षा की पेशकश महिला पुलिस अधिकारियों को वर्दी में नामित करके सावधानी से की जाएगी, जो याचिकाकर्ता के साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार करेंगी, जिसकी वह हकदार है।"

    इस खंडपीठ ने एक दिन पहले एक नाबालिग पीड़िता और उसकी मां द्वारा POCSO मामले में पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़ित संरक्षण योजना को लागू करने के महत्व पर मौखिक रूप से टिप्पणी की थी। इसमें कहा गया था कि उन्हें अपराधी द्वारा धमकी दी जा रही है।

    हालांकि, इसे आदेश में दर्ज नहीं किया गया था।

    बुधवार को न्यायालय ने आदेश में इसका उल्लेख करते हुए इस मामले में अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए इसे एक बिंदु बनाते हुए कहा:

    "जिस मामले में मैंने पहले उल्लेख किया था, इस अदालत ने एक विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया था। हालांकि बाद में कुछ टिप्पणियां की गई थीं। लेकिन इस मामले को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए शर्तों का सामना करना पड़ा है, इसलिए हमें यौन उत्पीड़न और हमले की पीड़ा को निश्चित रूप से बहुत करीब से देखना होगा।"

    मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर, 2021 को की जाएगी।

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