केरल हाईकोर्ट ने बाढ़ राहत गतिविधियों की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की

Shahadat

8 Aug 2022 4:03 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने बाढ़ राहत गतिविधियों की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की

    केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मानसून के दौरान उचित और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए जनहित याचिका (PIL) पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान यह देखते हुए लिया कि लगातार बारिश से राज्य में लोगों के जीवन और संपत्तियों को गंभीर नुकसान हुआ है।

    चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. शैली की खंडपीठ ने मानसून के मौसम और अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त तंत्र प्रदान करने में सरकारी कार्रवाई की निगरानी के लिए जनहित याचिका शुरू की।

    खंडपीठ ने कहा,

    "केरल राज्य में मूसलाधार बारिश भूस्खलन और कई जगहों पर आपदा का कारण बनती है। पेमब्रोक भूमि, कॉलोनियों, पहाड़ी ढलानों, अलग-अलग स्थानों, वृक्षारोपण क्षेत्रों और अन्य में रहने वाले लोगों की संपत्ति को नुकसान होता है। राज्य केरल सरकार को आपदाओं की रोकथाम के लिए उचित और त्वरित कार्रवाई करनी होगी। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के भी मामले सामने आए हैं।"

    बेंच ने इस संबंध में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों का पालन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करना आवश्यक समझा और इस तरह रजिस्ट्री को ऐसा करने का निर्देश दिया।

    इस संबंध में खंडपीठ ने कहा,

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जनादेश को ध्यान में रखते हुए राज्य/अदालत पर दिए गए कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से मॉनिटर करने और सरकारों को मानसून के मौसम के दौरान आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन के लिए उचित सिस्टम प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने और अन्यथा के तहत निर्देशित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू किया गया है। हमारा विचार है कि सरकार और किसी अन्य इच्छुक पक्ष/पीड़ित को सुनने और उचित निर्देश जारी करने के लिए स्वतः संज्ञान रिट याचिका दर्ज की जानी चाहिए।"

    न्यायालय याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें राज्य के बाहर से कम से कम अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य के साथ तीन या चार इंजीनियरों के साथ बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग की गई थी।

    राज्य द्वारा गठित राज्य बांध सुरक्षा प्राधिकरण की ओर से पेश एडवोकेट सुभाष चंद ने कहा कि राज्य में अब तक कोई बांध सुरक्षा प्राधिकरण नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण के गठन के संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

    सीनियर सरकारी वकील पी. नारायणन ने प्रस्तुत किया कि जून, 2021 में समिति का गठन किया गया और जून से दिसंबर के बीच 10 दिनों में एक बार बैठक होती है। यह जोड़ा गया कि राज्य में अत्यधिक वर्षा और अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान जलाशय के बहिर्वाह के प्रबंधन के लिए कुशल सिस्टम मौजूद है।

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मामले की निगरानी की जरूरत है। कोर्ट ने इसलिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू करने का फैसला किया।

    केस टाइटल: राष्ट्रीय मूल्यों की बहाली के लिए फाउंडेशन बनाम केरल राज्य

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