नेशनल हाइवे पर टोल वसूली को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंचा वकील
Amir Ahmad
19 Jun 2025 5:41 AM

त्रिशूर के एक वकील ने केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें NH 544 पर पलियेक्कारा टोल प्लाजा (त्रिशूर जिला) में टोल वसूली को चुनौती दी गई।
याचिकाकर्ता के अनुसार NH 544 के मन्नुथी-एडापल्ली खंड में विशेष रूप से पलियेक्कारा टोल प्लाजा के पास चल रहे निर्माण विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा स्वीकृत अंडरपास परियोजनाओं के कारण यातायात की भारी भीड़ है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यातायात की भारी भीड़ के कारण त्रिशूर के जिला कलेक्टर (5वें प्रतिवादी) ने एक आदेश (प्रदर्श P1) जारी किया था, जिसमें गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (8वें प्रतिवादी) को यातायात की भीड़ को कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने तक सीमित अवधि के लिए टोल शुल्क वसूलना बंद करने का निर्देश दिया गया।
यह भी कहा गया कि अगले ही दिन एक और आदेश (प्रदर्श पी2) जारी किया गया, जिसमें प्रदर्श पी1 आदेश को रद्द कर दिया गया और टोल संग्रह को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई।
यचिकाकर्ता ने टोल संग्रह की अनुमति देने वाले बाद के आदेश को अवैध मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए चुनौती दी। याचिका में यह भी कहा गया कि आरोपित रद्दीकरण आदेश बाहरी प्रभाव और राजनीतिक दबाव में पारित किया गया प्रतीत होता है, जो जनहित और प्रशासनिक औचित्य को कमजोर करता है।
जब मामला न्यायालय के समक्ष प्रवेश के लिए आया तो याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि टोल संग्रह NHAI/नीति दिशानिर्देश/प्लाजा प्रबंधन/2021 नीति सर्कुलर नंबर 17.5.82 दिनांक 24.05.2021 के अनुपालन में नहीं है। 8वें प्रतिवादी और NHAI ने कहा कि उपरोक्त सर्कुलर लागू नहीं है और प्रत्येक द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया जाएगा।
मामले को अगली बार 26 जून को विचारार्थ पोस्ट किया जाएगा।
यह याचिका एडवोकेट श्रीलक्ष्मी साबू और पी.के. सुभाष द्वारा दायर की गई।
केस टाइटल: ओ.जे. जनेश बनाम भारत संघ और अन्य।