केरल हाईकोर्ट ने शाहबाज हत्याकांड में शामिल 6 नाबालिगों को दी जमानत
Amir Ahmad
11 Jun 2025 12:55 PM IST

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार 11 जून को 15 वर्षीय कक्षा 10 के स्टूडेंट शाहबाज की हत्या में कथित रूप से शामिल 6 नाबालिग आरोपियों को जमानत दे दी।
यह आदेश जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने पारित किया।
नाबालिगों पर आरोप है कि कोझिकोड में ट्यूशन के दौरान साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स द्वारा हमले में शाहबाज की मौत हो गई थी।
इससे पहले अदालत ने इन स्टूडेंट्स द्वारा दायर की गई जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
इन नाबालिगों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 103(1) (हत्या), 126(2) (ग़लत तरीके से रोकना), 189 (ग़ैरकानूनी जमावड़ा), 191(2), 191(3) (दंगा), 118(2) (जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अदालत ने यह भी कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार नाबालिगों को लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन होम में रखने की अनुमति नहीं है।