केरल हाईकोर्ट ने पुस्तक विमोचन समारोह में हिस्सा लेने के लिए 'रिपर जयनंदन' को दो दिन का एस्कॉर्ट पैरोल दिया
LiveLaw News Network
21 Dec 2023 10:20 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को 35 लूटपाट के दौरान की गई सात हत्याओं के आरोपी कुख्यात हत्यारे 'रिपर जयनंदन' को उसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक के विमोचन के लिए आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए दो दिन का एस्कॉर्ट पैरोल दे दिया। जयनंदन की पत्नी द्वारा दायर याचिका में वकील के रूप में वकील कीर्ति जयनंदन पेश हुई थी।
जस्टिस पी वी कुन्हिकृष्णन ने दोषी को एस्कॉर्ट पैरोल देते हुए कहा,
"यहां एक मामला है जहां याचिकाकर्ता का पति एक दोषी है जो लगभग 17 वर्षों से कारावास की सजा काट रहा है। उसने एक किताब लिखी है... उसने केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। पुस्तक का विमोचन 23.12.2023 को निर्धारित है। 17 वर्षों से हिरासत में रहने वाले दोषी ने एक पुस्तक लिखी है और वह अपनी पुस्तक विमोचन समारोह में भाग लेना चाहता है, ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में, मेरी राय है कि संवैधानिक न्यायालय को इसमें कदम उठाना चाहिए, भले ही नियम इस तरह के विमोचन की अनुमति न दें। याचिकाकर्ता के पति को पुस्तक विमोचन समारोह में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए और समारोह की व्यवस्था करने के लिए पहले दिन भी। इसलिए, याचिकाकर्ता के पति को 22.12.2023 और 23.12.2023 को दो दिन की एस्कॉर्ट पैरोल की अनुमति दी जानी चाहिए।
जयनंदन 23 आपराधिक मामलों में आरोपी है, जिनमें से 5 हत्या के मामले थे। हालांकि उसे हत्या के केवल 2 मामलों में दोषी ठहराया गया था और वह पिछले 17 वर्षों से जेल में है। उसे पहले एक अन्य एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 5 दिनों का पैरोल दिया गया था।
वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता, जयनंदन की पत्नी ने दावा किया कि जयनंदन ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम है, 'पुलारी विरियम मुनपे', जो प्रकाशन के लिए तैयार है, और जो 23 दिसंबर, 2023 को एर्नाकुलम प्रेस क्लब में रिलीज़ होने वाली है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि पुस्तक का विमोचन उनके पति का सपना था और वह पुस्तक से प्राप्त धनराशि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए दान करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके पति ने कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए 30 दिनों के लिए उच्च सुरक्षा जेल, विय्यूर के अधीक्षक के समक्ष आवेदन दायर किया था, लेकिन इस संबंध में उक्त प्राधिकारी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था।
अधीक्षक ने पैरोल के लिए जयनंदन के अनुरोध को यह मानते हुए खारिज कर दिया था कि केरल जेल और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम, 2014 के अनुसार, आईपीसी की धारा 392 से 402 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति नियम 397 (एल)(ii) और नियम 400(7)(ii) के अनुसार सामान्य छुट्टी और आपातकालीन छुट्टी के हकदार नहीं हैं।
न्यायालय की राय थी कि दोषी अपनी पुस्तक के लिए प्रशंसा का पात्र है, यह देखते हुए कि उसने केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, और पिछले 17 वर्षों से जेल में है।
पीठ ने कहा,
"यह सच है कि नियम याचिकाकर्ता के पति को किसी भी आपातकालीन छुट्टी या साधारण छुट्टी की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, क्या संवैधानिक अदालत इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, अगर कोई असाधारण स्थिति हो, तो यह तय करने का प्रश्न है।"
इसलिए अदालत ने उपरोक्त प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया और दोषी को 22 और 23 दिसंबर को दो दिन के एस्कार्ट पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया।
इसने यह भी निर्देश जारी किए कि जयनंदन को उसके घर कैसे ले जाया जाए, और पुस्तक विमोचन समारोह कैसे किया जाए और कैसे वापस लाया जाए। इसने याचिकाकर्ता और उसकी एक बेटी को उच्च सुरक्षा जेल, विय्यूर के अधीक्षक के समक्ष एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, कि दोषी अदालत के निर्देशानुसार पुलिस के एस्कॉर्ट निर्देशों का पालन करने के बाद जेल लौट आएगा।
इसके अतिरिक्त, इसने याद दिलाया कि जयनंदन को उसकी बेटी द्वारा लड़ी गई कानूनी लड़ाई के कारण पैरोल दिया जा रहा है।
इसमें चुटकी ली गई,
"याचिकाकर्ता के पति को पैरोल पर रिहाई के लिए इस अदालत के समक्ष अपनी बेटी की कानूनी लड़ाई को देखना चाहिए और इसलिए यह देखना चाहिए कि एस्कॉर्ट पैरोल पर रिहा होने पर दो दिनों में निर्देशों का पालन किया जाए। दोषी के मन में उसकी पत्नी की कानूनी लड़ाई और बेटी होनी चाहिए। इस फैसले का परिणाम उसकी बेटी और उसकी पत्नी के प्रयासों के कारण है। बेटी अपने पिता से प्यार करती है और यह देखने के लिए उत्सुक है कि उसका पिता पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल हो। इसलिए, उसे कानून के अनुसार कानूनी लड़ाई जारी रखने की अनुमति देने के लिए अदालत के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समारोह में भाग लेने के लिए अपने पिता की रिहाई का आदेश पाने के लिए एक बेटी की कानूनी लड़ाई की भी सराहना की जानी चाहिए, भले ही, उसके पिता पांच हत्या के मामलों सहित कई मामलों में आरोपी हैं। एक मां की तरह, एक पिता भी हर बच्चे के लिए हीरो होता है।"
जेल अधीक्षक और जेल महानिदेशक को यह भी निर्देश दिया गया कि वे दोषी तक सुरक्षा सहित मजबूत और पर्याप्त पुलिस निगरानी सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि दोषी भाग न जाए।
याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट कीर्ति जयनंदन
उत्तरदाताओं के लिए वकील: अभियोजन महानिदेशक, और वरिष्ठ सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक पी नारायणन
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (Ker) 746
केस : इंदिरा बनाम केरल राज्य
केस नंबर: डब्ल्यू पी ( सीआरएल) संख्या - 1307/ 2023
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें