केरल हाईकोर्ट ने मौजूदा COVID-19 प्रतिबंधों के बीच अंतरिम आदेशों की अवधि को 13 जुलाई तक बढ़ाया

LiveLaw News Network

29 Jun 2021 12:12 PM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने मौजूदा COVID-19 प्रतिबंधों के बीच अंतरिम आदेशों की अवधि को 13 जुलाई तक बढ़ाया

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मौजूदा COVID-19 प्रतिबंधों के दौरान समाप्त होने वाले मामलों में अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को 13 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया।

    मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पूर्ण पीठ ने कहा कि लॉकडाउन और समय-समय पर सरकारी आदेशों को देखते हुए इन आदेशों को एक और तारीख तक बढ़ाना अनिवार्य है।

    22 जून, 2021 के हालिया सरकारी आदेश और उसमें उल्लिखित अतिरिक्त दिशानिर्देशों पर भरोसा करते हुए, महाधिवक्ता गोपालकृष्ण कुरुप ने प्रस्तुत किया कि मानदंडों में कुछ बदलावों के अधीन लॉकडाउन अभी भी लागू है।

    इस आदेश के अनुसार, न्यायालय ने पाया कि जहां पॉजीटिव दर कम पाई गई थी, उन्हें लॉकडाउन से छूट दी गई है।

    यह उल्लेख किया गया कि अन्य क्षेत्रों में अभी भी कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

    लॉकडाउन और इसी तरह के प्रतिबंधों के विस्तार पर विचार करते हुए न्यायालय ने माना कि वह 13 जुलाई, 2021 तक अंतरिम आदेशों को बढ़ाने के लिए इच्छुक है। मामले को अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई को पोस्ट किया गया है।

    यह आदेश तब आया है जब हाईकोर्ट के समक्ष एक स्वत: संज्ञान याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में अंतरिम आदेशों के विस्तार की मांग की गई थी और परिवार न्यायालयों द्वारा दिए गए हिरासत के आदेशों पर रोक लगाई गई थी।

    हाईकोर्ट ने पहले इन आदेशों की वैधता 29 जून तक बढ़ा दी थी, यह देखते हुए कि COVID-19 प्रतिबंध अभी भी लागू है, जो सामान्य अदालती कार्यवाही को प्रभावित कर रहे है।

    अंतरिम आदेशों का प्रभाव 19 मई से समय के साथ बढ़ा दिया गया है। इसी प्रार्थना के साथ एक और स्वत: संज्ञान याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने 15 जून तक बढ़ा दिया था।

    केरल ने मई, 2021 में COVID-19 के रोगियों में वृद्धि को देखते हुए राज्यव्यापी लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके बाद इसमें लगातार विस्तार होता गया।

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