केरल हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल तीन सप्ताह और बढ़ाया
LiveLaw News Network
1 Sept 2021 12:10 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) के वर्तमान न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल एक और तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।
इस दौरान न्यायालय को उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल के नए नियुक्त अध्यक्ष नई नियुक्तियां करेंगे।
न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने केएटी एर्नाकुलम एडवोकेट्स एसोसिएशन और केएटी तिरुवनंतपुरम एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं में अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया।
केएटी एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कार्यवाही के शीघ्र निष्कर्ष के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था और न्यायिक सदस्यों की अनुमानित रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत थम्पन पेश हुए।
जुलाई में पिछली सुनवाई में न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के कामकाज को रोकने के लिए ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी के कारण अंतरिम आदेश के माध्यम से न्यायिक सदस्यों की अवधि बढ़ा दी थी।
हालांकि, इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीके अब्दुल रहीम को केएटी में अध्यक्ष नियुक्त किया था।
इस नियुक्ति के बाद कोर्ट ने न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया, जो अन्यथा इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले थे।
केस शीर्षक: केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाम भारत संघ