'व्यापार स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं': केरल हाईकोर्ट ने राज्य में वीकएंड लॉकडाउन को वापस लेने की याचिका खारिज कर दी

LiveLaw News Network

2 Aug 2021 11:59 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने यह निर्णय देते हुए कि व्यापार स्वास्थ्य से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, हाल ही में COVID-19 महामारी के बीच राज्य में लगाए गए वीकएंड के लॉकडाउन को वापस लेने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।

    मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चैली ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत होगी।

    याचिकाकर्ता ने शनिवार और रविवार को लगाए गए लॉकडाउन और राज्य में सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, बैंकों, अन्य संस्थानों पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की थी, ताकि वे बिना किसी समय प्रतिबंध के सभी दिनों में काम कर सकें।

    याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता साबू पी जोसेफ पेश हुए और तर्क दिया कि COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंध असफल साबित हुए हैं, जो टीपीआर टेस्ट की निरंतर दर की वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है।

    उन्होंने जोर दिया कि वास्तव में इस तरह के प्रतिबंधों से इन सभी स्थानों पर भीड़भाड़ होती है, जो COVID-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करती है। इससे कामकाज की अवधि के दौरान, मामलों में कमी भी नहीं आई है।

    इसमें कहा गया कि राज्य में 30 लाख से अधिक दुकानें और प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। इन दुकानों और प्रतिष्ठानों में 90 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। उक्त प्रतिबंधों के कारण व्यापारियों और उनके कर्मचारियों और उनके परिवारों को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

    राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता के गोपालकृष्ण कुरुप ने प्रस्तुत किया कि केरल में महामारी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस तरह के निर्णय के आधार पर कुछ मामलों में प्रतिबंधों में ढील दी गई या कड़े किए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि व्यापक निर्णय लेने के बाद ही सरकार द्वारा उचित आदेश जारी किए जाएंगे।

    न्यायालय ने देखा:

    "... जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केरल में COVID-19 की स्थिति पर पहले ही संज्ञान ले लिया था और देखा था कि किसी श्रेणी के क्षेत्र के लिए एक दिन के लिए भी प्रतिबंधों में ढील देना पूरी तरह से अनावश्यक है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा की खेदजनक स्थिति है कि केरल राज्य किसी भी वास्तविक तरीके से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों के लिए गारंटीकृत सही जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत इसके लिए प्रार्थना की गई है।"

    डिवीजन बेंच ने यह भी नोट किया कि सरकार द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए किए गए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों के बावजूद राज्य में टेस्ट पॉजिटिविटी दर बढ़ रही है।

    कोर्ट ने कहा,

    "व्यापार या व्यवसाय स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जो जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। व्यापार या व्यवसाय पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (6) और 21, व्यापार और व्यवसाय के अधिकार को प्रोत्साहित करता है। यदि केवल स्वास्थ्य और जीवन है, तो व्यक्ति स्वयं को व्यापार या व्यवसाय में लगा सकता है।"

    तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

    केस शीर्षक: ए हमीद हाजी बनाम केरल राज्य

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