केरल हाईकोर्ट ने विझिंजम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अदानी बंदरगाहों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया

Shahadat

1 Sep 2022 9:13 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने विझिंजम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अदानी बंदरगाहों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने गुरुवार को मेसर्स अदानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और इसकी अन्य कंपनी होवे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों और कामगारों को पुलिस सुरक्षा और निर्माण स्थल पर मुफ्त प्रवेश और निकास की मांग वाली याचिका की अनुमति दी।

    जस्टिस अनु शिवरामन ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं कि विरोध या आंदोलन के अधिकार का मतलब यह नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट को बाधित करने या नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसा करने का कोई अधिकार है।"

    यह मानते हुए कि विरोध करने का अधिकार केवल कानूनी रूप से विरोध करने का अधिकार है, न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को साइट पर मुफ्त और प्रवेश और निकास के लिए भी आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह जोड़ा गया कि प्रोजेक्ट के लिए सभी कानूनी अनुमतियों के बिना सार्वजनिक विरोध बिना किसी रुकावट के चल सकता है।

    आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में न्यायालय ने आदेश दिया कि इस संबंध में केंद्र सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं।

    सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बुधवार को अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुई थी और वर्तमान में 80% पूर्ण हो चुकी है। इसे 2023 तक पूरी तरह से पूरा करना होगा। प्रोजेक्ट के लिए एनजीटी की मंजूरी ले ली गई थी, जिसकी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि की थी। आगे यह भी बताया गया कि 2016 में आदेश द्वारा प्रोजेक्ट को एनजीटी द्वारा बरकरार रखा गया।

    याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आगे तर्क दिया कि किसी भी मछुआरे को निर्माण के लिए बेदखल नहीं किया गया। इसके लिए केवल दूसरों की जमीन ली गई है। उनका पुनर्वास भी प्राकृतिक प्रक्रिया है और वे शारीरिक हिंसा का सहारा लेने के हकदार नहीं हैं। दलीलों के दौरान आगे यह तर्क दिया गया कि पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो पहलुओं पर गौर करना होगा; सबसे पहले क्या याचिकाकर्ता कानूनी गतिविधि कर रहा है, और दूसरा क्या प्रतिवादी अवैध गतिविधियों का सहारा ले रहा है। दोनों को वर्तमान मामले में देखा जा सकता है।

    वकीलों ने आगे बताया कि पादरी वर्ग के सदस्य विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और विभिन्न अन्य स्थानों के लोग भी अत्यधिक संवेदनशील परियोजना स्थल पर आ रहे हैं। हालांकि याचिकाकर्ता विरोध करने के संवैधानिक अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, यह प्रतिवादियों का कानून अपने हाथ में लेने का कार्य हैं, जिसे याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान परिदृश्य में न्यायालय के ध्यान में लाने की मांग की। इसके अलावा मूकदर्शक बने रहने में पुलिस की भूमिका को भी याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मौखिक बहस के दौरान चुनौती दी।

    दूसरी ओर प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया यह दावा कि मछुआरों द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा किया गया, स्वयं सत्य नहीं है। इस पर अदालत ने सवाल किया कि क्या इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट को ही रोका जा सकता है, जिस पर प्रतिवादी के वकीलों ने बताया कि इसमें दो प्रतिस्पर्धी हित हैं - प्रोजेक्ट को पूरा करने में राष्ट्रीय हित और दूसरा मछुआरों का है।

    ऐसी स्थिति में वकीलों ने न्यायालय के ध्यान के सामने ऐसे उदाहरण भी लाए जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जब ऐसे दो परस्पर विरोधी हित हों तो दोनों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। यह आगे बताया गया कि एनजीटी ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनका अभी भी पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, वकीलों ने यह भी अनुरोध किया कि सीएन रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट का अनुपालन किया जाना चाहिए।

    आगे यह बताया गया कि एनजीटी ने उस समय से प्रोजेक्ट के लिए अनुमति दी है, कोई क्षरण नहीं हुआ है। हालांकि बाद में याचिकाकर्ताओं के लिए वकीलों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के विपरीत क्षरण हुआ है। इससे बहुत से मछुआरों के जीने के मौलिक अधिकार को खतरा है।

    अदालत ने सवाल किया कि क्या विरोध करने वाले मछुआरे ऐसी प्रोजेक्ट में बाधा डाल सकते हैं जिसके पास सरकार से सभी आवश्यक कानूनी अनुमतियां हों। यह देखने पर कि विरोध दर्ज किया जा सकता है, पर यह विरोध प्रोजेक्ट को प्रभावित नहीं करता। कोर्ट ने आगे कहा है कि प्रोजेक्ट की प्रकृति और इसके विवरण के बारे में कोई भी शिकायत उचित प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है।

    मैसर्स अदानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने विझिंजम बंदरगाह प्रोजेक्ट के लिए रियायतग्राही के रूप में चुने जाने के बाद 05.12.2015 से बंदरगाह का निर्माण शुरू कर दिया है। हालांकि, मछुआरे समुदाय द्वारा इसका इस आधार पर विरोध किया गया कि उचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाना चाहिए। मछुआरा समुदाय की ओर से सरकार के समक्ष कई मांगें भी उठाई गईं।

    यह चल रहे विरोधों के आलोक में अडानी पोर्ट और इसकी ठेका कंपनी होवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ने केरल के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एडवोकेट रोशेन डी. अलेक्जेंडर, टीना एलेक्स थॉमस और हरिमोहन के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने अपने कर्मचारियों के जीवन और निर्माण स्थल पर संपत्ति के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की। साथ ही बंदरगाह स्थल पर मुफ्त प्रवेश और निकास की सुविधा की मांग की।

    केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि मछुआरों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। हालांकि सरकार ने उनकी अधिकांश मांगों को पूरा कर दिया है। समिति परियोजना के भूवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव का भी अध्ययन करेगी और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

    हालांकि, यह दृढ़ता से कहा गया कि इस तरह के महत्वपूर्ण चरण में परियोजना का काम नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ऐसा करना अतार्किक और अस्वीकार्य होगा। फिर इस परियोजना की अपेक्षित अनुमति है।

    केस टाइटल: मेसर्स अदानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और 2 अन्य बनाम केरल राज्य और 27 अन्य और होवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (आई) प्रा. लिमिटेड और तीन अन्य बनाम केरल राज्य और 27 अन्य।

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