केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक और राजनीतिक निकायों को सार्वजनिक सड़कों पर अवरोध को रोकने वाले मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

24 Nov 2021 6:58 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक और राजनीतिक निकायों को सार्वजनिक सड़कों पर अवरोध को रोकने वाले मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने राज्य में धार्मिक और राजनीतिक संगठनों को त्योहारों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर पैदल चलने वालों और यातायात की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाले मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश जारी किया।

    न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजितकुमार की खंडपीठ चावडी-थुरावूर जंक्शन के पास एक निवासी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें थुरवूर महाक्षेत्रम के वार्षिक उत्सव के दौरान सड़क के किनारे पर दुकानें लगाने की प्रथा को चुनौती दी गई है।

    याचिका में प्राथमिक तर्क यह है कि चूंकि विचाराधीन सड़क का रखरखाव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जाता है, इसलिए इसकी अनुमति के बिना कोई भी दुकान या स्टॉल नहीं लगाया जा सकता।

    हालांकि, त्रावणकोर देवसाम बोर्ड ने पलटवार करते हुए कहा कि उक्त सड़क देवस्वम संपत्ति के माध्यम से बनाई गई है।

    पैनल ने कहा कि सड़क को वैसा ही रहना है और बोर्ड सड़क या फुटपाथ पर जगह की नीलामी नहीं कर सकता। यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी दुकान मालिक अपने स्टाल के बाहर अपना माल नहीं रखेगा।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि मंदिरों या चर्चों के बाहर सड़क किनारे स्टॉल धार्मिक त्योहारों के आकर्षण में से एक है, लेकिन इन्हें पैदल चलने वालों और यातायात में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर सहमति जताई।

    कोर्ट ने आगे कहा कि सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों के गैर-अवरोध के संबंध में निर्धारित मानदंडों का पालन सभी को करना होगा, चाहे वह त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड हो या चर्च या मस्जिद से जुड़े व्यक्ति या कोई धार्मिक या राजनीतिक संगठन जो कोई आयोजन या विरोध प्रदर्शन कर रहा हो।

    याचिका में कहा गया,

    "ऐसे आयोजनों के दौरान सड़क के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर जब सार्वजनिक सड़कों के किनारों का विस्तार किया जा रहा हो। इसकी अनुमति कहीं भी नहीं दी जा सकती, चाहे वह चर्च हो या मंदिर या मस्जिद या राजनीतिक संगठन द्वारा आयोजित कोई भी कार्यक्रम।"

    तदनुसार, बेंच ने अलाप्पुझा जिला कलेक्टर को दुकानों के आवंटन के लिए एक साइट योजना को अंतिम रूप देने के लिए ग्राम पंचायत और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाने का आदेश दिया।

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