'आयोजक जिम्मेदार': केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को बच्चे द्वारा भड़काऊ नारे लगाने पर रैली आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

Shahadat

27 May 2022 9:48 AM GMT

  • आयोजक जिम्मेदार: केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को बच्चे द्वारा भड़काऊ नारे लगाने पर रैली आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर रैली के दौरान समाज की शांति भंग करने वाली कोई विवादास्पद टिप्पणी/नारे लगाए जाते हैं तो रैली के आयोजक भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं।

    जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने पुलिस को रैली के आयोजकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने पिछले शनिवार को अलाप्पुझा जिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा आयोजित 'जन महा सम्मेलन' में सार्वजनिक सम्मेलनों, मार्च, सामूहिक अभ्यास और मोटरसाइकिल रैलियों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर उक्त टिप्पणी की।

    कोर्ट ने कहा,

    "यदि किसी रैली का कोई सदस्य भड़काऊ नारे लगाता है तो रैली का आयोजन करने वाले भी जिम्मेदार हैं। पुलिस अधिकारी उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उपरोक्त अवलोकन के साथ रिट याचिका का निपटान किया जाता है।"

    पुलिस उपाधीक्षक, अलाप्पुझा ने अदालत को यह भी बताया कि पॉपुलर फ्रंट द्वारा आयोजित रैली के दौरान किए गए भड़काऊ नारों के आलोक में अलाप्पुझा पुलिस ने बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    पिछले सप्ताह जब इस मामले को उठाया गया था तो अदालत ने अलाप्पुझा के जिला पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उक्त मार्च में कोई कानून-व्यवस्था की समस्या न हो और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक पीएफआई और बजरंगदल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को नहीं रोका गया तो जिले में सांप्रदायिक दंगों की पूरी संभावना है।

    याचिकाकर्ता ने एडवोकेट श्रीकुमार जी. चेलूर के माध्यम से अदालत का रुख किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया कि अलाप्पुझा जिले में पिछले कुछ महीनों के दौरान हिंसक झड़पों का सामना करना पड़ा था, जिसमें प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक संगठनों से संबंधित कैडरों द्वारा कई राजनीतिक हत्याओं का हवाला दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि क्रूर हमलों में बाद में भड़काऊ भाषण भी देखे गए, जिसके कारण जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आगे के हमलों के लिए जिला अभी भी अस्थिर होने के बावजूद, प्रतिवादियों ने कथित तौर पर प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं।

    इस बीच पीएफआई की केरल राज्य समिति ने घोषणा की कि वह 21.05.2022 को अलाप्पुझा में 'जन महा सम्मेलन' आयोजित करेगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं की वर्दी में स्वयंसेवी मार्च भी उक्त तिथि को आयोजित होने वाला है। माना जा रहा है कि केरल के सभी जिलों से पीएफआई के कार्यकर्ता जिले में जुटेंगे। सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अन्य राज्यों के राष्ट्रीय नेताओं और नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को हत्या के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराया गया और आरोपी बनाया गया। इसके अलावा, हाल के हमलों और उसके बाद के भड़काऊ भाषणों से पता चलता है कि अलाप्पुझा का पूरा जिला अभी भी सांप्रदायिक झड़पों के लिए अस्थिर है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि इन कार्यक्रमों से उत्पन्न खतरे को देखते हुए याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे में शामिल होने और प्रतिद्वंद्वी संगठनों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को रोकने के लिए जिला पुलिस प्रमुख के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया था। हालांकि, उत्तरदाताओं ने कथित तौर पर कार्यक्रमों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

    प्रतिवादियों की ओर से निष्क्रियता से व्यथित याचिकाकर्ता ने प्रार्थना करते हुए न्यायालय का रुख किया कि प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या बजरंगदल द्वारा कोई जुलूस, मार्च, मास ड्रिल, मोटर साइकिल रैली आदि आयोजित नहीं की जा रही है। अलाप्पुझा जिला, रिट याचिका का निपटान लंबित है।

    केस टाइटल: आर.रामराजा वर्मा बनाम केरल राज्य

    केस नंबर: डब्ल्यूपी (सी) 16371/2022

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