CMRL Pay-Off Case: केरल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए शिकायत खारिज करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और अन्य को नोटिस जारी किया
Shahadat
8 Dec 2023 11:53 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने (मृतक) गिरीश बाबू द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया और नोटिस जारी किया। याचिका में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी- वीना थाइकांडियिल और उनकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (क्रमशः पहला और सातवां आरोपी), सहित राज्य के उच्च पदस्थ सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के खनन और अन्य व्यावसायिक हितों के संबंध में अपने पिता की आड़ में अवैध प्रतिफल प्राप्त करने में की गई कथित रिश्वतखोरी की जांच की मांग की गई।
जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), मुवत्तुपुझा की अदालत द्वारा शिकायत खारिज करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई।
कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी बनाए गए पक्षों को नोटिस जारी नहीं किया गया तो यह सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ होगा।
जस्टिस के बाबू ने आदेश दिया,
"आरोपी के रूप में पेश किए गए पक्षकारों को नोटिस, स्वत: संज्ञान लेते हुए पक्षकार बनाया गया और नोटिस का आदेश दिया गया।"
उपरोक्त के अलावा, अन्य लोक सेवक जैसे विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक रमेश चेन्निथला, विधायक कुन्हालीकुट्टी, पूर्व लोक निर्माण मंत्री वी.के. अवैध परितोषण प्राप्त करने के मामले में इब्राहिम कुंजू और ए. गोविंदन को भी अन्य आरोपियों के रूप में नामित किया गया है; जबकि सीएमआरएल, इसके प्रबंध निदेशक सथिविलास नारायण कर्ता शशिधरन कर्ता (9वें आरोपी), मुख्य वित्तीय अधिकारी के.एस. सुरेश कुमार (10वां आरोपी) और वित्त के मुख्य महाप्रबंधक और कंपनी सचिव पी. सुरेश कुमार पर अवैध संतुष्टि के लिए रिश्वत देने का आरोप है।
इससे पहले न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि वह मुख्यमंत्री के खिलाफ तब तक जांच का आदेश नहीं दे सकता, जब तक कि उनके खिलाफ लगे आरोपों से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया अपराध का पता नहीं चलता। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एडवोकेट अखिल विजय को एमिक्स क्यूरी भी नियुक्त किया था।
विजिलेंस कोर्ट ने उनकी शिकायत यह पाते हुए खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है, बल्कि केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं।
केस टाइटल: गिरीश बाबू बनाम केरल राज्य एवं अन्य।