केरल हाईकोर्ट ने स्कूलों से चरित्र निर्माण पर ध्यान देने को कहा, कोर्स के हिस्से के रूप में शिष्टाचार सिखाने के निर्देश दिए

Shahadat

21 Jan 2023 11:25 AM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने स्कूलों से चरित्र निर्माण पर ध्यान देने को कहा, कोर्स के हिस्से के रूप में शिष्टाचार सिखाने के निर्देश दिए

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देते हुए कहा कि अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार का पाठ कोर्स का हिस्सा होना चाहिए और कम से कम प्राथमिक कक्षा के स्तर पर शिक्षकों को बच्चों में अच्छे गुण और मूल्य समावेशित करने चाहिए।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि पुरुषत्व की पुरातन अवधारणा बदल गई है लेकिन इसे और बदलने की जरूरत है।

    साथियों और अन्य सामाजिक प्रभावों द्वारा प्रबलित लड़के बहुत कम उम्र से ही अक्सर कुछ निश्चित सेक्सिस्ट रूढ़ियों के साथ बड़े होते हैं। लड़की/महिला का आदर और सम्मान दिखाना पुराने जमाने की बात नहीं है; इसके विपरीत, हर समय के लिए अच्छा गुण है। सेक्सिज्म स्वीकार्य या "कूल" नहीं है। शक्ति का प्रदर्शन तब होता है जब वह किसी लड़की/महिला का सम्मान करता है। सम्मान अनिवार्यता है, जिसे बहुत कम उम्र में ही विकसित करने की आवश्यकता है। महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इससे उसके पालन-पोषण और व्यक्तित्व का पता चलता है।

    जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि बच्चे को परिवार में और स्कूल की शुरुआत से ही यह सिखाया जाना चाहिए कि उसे दूसरे लिंग का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि असली पुरुष महिलाओं को धमकाते नहीं हैं और मर्दाना गुण की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, बल्कि इसका विरोध करते हैं और यह वास्तव में कमजोर पुरुष हैं, जो महिलाओं पर हावी होते हैं और उन्हें परेशान करते हैं।

    लड़कों को पता होना चाहिए कि उन्हें किसी लड़की/महिला की स्पष्ट सहमति के बिना उसे नहीं छूना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए "नहीं" का अर्थ है "नहीं"। कोर्ट ने कहा कि हमें अपने लड़कों को स्वार्थी और हकदार होने के बजाय निस्वार्थ और विनम्र होना सिखाना चाहिए।

    हालांकि, न्यायालय ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली शायद ही कभी चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है और केवल शैक्षणिक परिणामों और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करती है और यह मूल्य शिक्षा पर ध्यान देने का समय है, जिससे हमारे बच्चे बड़े होकर अच्छी तरह से समायोजित वयस्क बन सकें।

    उन्होंने कहा,

    "यह न्यायालय अपने शुरुआती स्तर से इस पर ध्यान देने के लिए, जिसे सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आधिकारिक नीति निर्माताओं और प्रभावित करने वालों की सराहना करता है।"

    इसके साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्री को मुख्य सचिव, केरल सरकार, सचिव, सामान्य शिक्षा विभाग और सचिव, उच्च शिक्षा विभाग; साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य जैसे शिक्षा बोर्ड को भी इस फैसले की प्रति देने के लिए कहा।

    न्यायालय ने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग की भी इसमें भूमिका है, क्योंकि ऐसे मुद्दों से संबंधित उनके विनियमों की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन किया जाता है।

    स्टैंडिंग काउंसिल एडवोकेट एस कृष्णमूर्ति ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया,

    “यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियमों के विनियम 3.2 को विज्ञापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और निर्देश जारी किए जाएंगे।”

    आंतरिक शिकायत समिति के आदेश और कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश जारी किया। यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने परिसर के भीतर कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया और यहां तक कि उन्हें परेशान भी किया।

    याचिकाकर्ता ने उसे दोषी ठहराने वाली आईसीसी की रिपोर्ट को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश और रिपोर्ट को इस आधार पर चुनौती दी कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

    अदालत ने दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद प्रतिवादी कॉलेज को 2 सप्ताह के भीतर वैधानिक "कॉलेजिएट छात्र निवारण समिति" का गठन करने का निर्देश दिया, जिससे वह अंतिम निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रभावित व्यक्तियों को भी सुन सके।

    भले ही रिट याचिका का निस्तारण हो गया हो, न्यायालय ने रजिस्ट्री को इस मामले को 3 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। साथ ही सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस मामले में आवश्यक निर्णयों और की गई कार्रवाई पर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करे।

    केस टाइटल: आरोन एस जॉन बनाम टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोल्लम और अन्य।

    साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 37/2023

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