केरल हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को एलएलबी कोर्स करने की अनुमति दी; ऑनलाइन मोड द्वारा एमडिशन लेने की अनुमति दी

Shahadat

7 Oct 2023 11:22 AM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को एलएलबी कोर्स करने की अनुमति दी; ऑनलाइन मोड द्वारा एमडिशन लेने की अनुमति दी

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओपन जेल और सुधार गृह, चीमेनी, कन्नूर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी के लिए ऑनलाइन मोड में केएमसीटी लॉ कॉलेज के अधिकारियों को 3-वर्षीय एलएलबी प्रोग्राम में एडमिश प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस डॉ. ए.के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस डॉ. कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने दोषी की पत्नी को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आज दोपहर 12 बजे कॉलेज में उपस्थित होने और फीस जमा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंकसे उपस्थित होने का निर्देश दिया, जिससे निर्धारित समय के भीतर एडमिशन औपचारिकताएं पूरी की जा सकें।

    46 वर्षीय आजीवन दोषी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 148, 341, 307 और धारा 302 के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए सजा सुनाई गई। दी गई सजा में से वह पहले ही 5 साल की कैद काट चुका है।

    बी.ए. करते हुए दोषी ने सजा काटते समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त यूनिवर्सिटी से सफलतापूर्वक एम.ए. (समाजशास्त्र) पूरा किया। इस दौरान, उसने अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने की इच्छा व्यक्त की और एलएलबी के लिए इंट्रेस एग्जाम दिया और केएमसीटी लॉ कॉलेज, मलप्पुरम में एडमिशन हासिल किया। इस प्रकार उसने अपनी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जमानत मांगी।

    न्यायालय के निर्देश पर केएमसीटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड के माध्यम से पूरी की जा सकती है। साथ ही कहा कि उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। यह जोड़ा गया कि याचिकाकर्ता के ऑनलाइन मोड के माध्यम से कोर्स करने के पहलू पर कॉलेज अधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा और पोस्टिंग की अगली तारीख तक अदालत को सूचित किया जाएगा।

    एडवोकेट नंदगोपाल एस कुरुप ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की पत्नी दस्तावेज जमा करने और फीस का भुगतान करने के लिए कॉलेज में शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकती है।

    इन आधारों पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं आज दोपहर 12 बजे ऑनलाइन माध्यम से पूरी करने का निर्देश दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को वीडियो-कांफ्रेंसिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल से परामर्श करने का भी निर्देश दिया गया।

    मामले पर अगली सुनवाई 25 अक्टूबर, 2023 को होगी।

    राज्य की ओर से लोक अभियोजक ई.सी. बिनीश उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: पट्टक्का सुरेश बाबू बनाम केरल राज्य

    केस नंबर: CRL.M.APPL.NO.3/2023 IN CRL.A NO.740 OF 2018

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