केरल हाईकोर्ट ने अपराध के तुरंत बाद मानसिक‌ स्थिति की जांच ना कराने के आधार पर ‌तिहरे हत्याकांड की आरोपी महिला को बरी किया

LiveLaw News Network

15 Jun 2021 11:01 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने अपराध के तुरंत बाद मानसिक‌ स्थिति की जांच ना कराने के आधार पर ‌तिहरे हत्याकांड की आरोपी महिला को बरी किया

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मातृहत्या और दोहरी संतान हत्या की आरोपी एक महिला की दोषसिद्ध‌ि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि जांच अधिकारी ने उसकी मानसिक सुदृढ़ता का निर्धारण करने के लिए तुरंत उसका चिकित्सा परीक्षण नहीं किया।

    खंडपीठ ने कई सबूतों और जांच में शामिल कई तथ्यों के कारण आरोपी की मानसिक स्थिति के संबंध में उचित संदेह पैदा हाने के बाद, जिसके बावजूद आरोपी का चिकित्सा परीक्षण नहीं किया गया था, के बाद फैसला लिया।

    आरोपी ललिता ने अपनी मां और दो नाबालिग बेटियों की कथित हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश द्वारा आईपीसी की धारा 302 और 309 के तहत दी गई सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।

    अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीके वर्गीस ने मानसिक समस्या के इलाज के सबूत के बावजूद आरोपी की मानसिक स्थिति की कोई जांच नहीं किए जाने के कारण जांच की दुर्बलता का दावा किया। उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें अपवाद और बरी होने का लाभ दिया जाए।

    जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एमआर अनीता ने देखा कि हालांकि यह साबित करने का बोझ कि अपराध करने के समय आरोपी कानूनी रूप से पागल था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत आरोपी पर निहित था, आरोपी अपराध किए जाने के समय अपने दिमाग की अस्वस्थता को साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही।

    मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों ने केवल यह साबित किया कि आरोपी ने घटना से चार साल पहले भ्रम संबंधी विकार और एक साल बाद सिज़ोफ्रेनिया का इलाज कराया था। घटना के समय उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। इससे असंतुष्ट अदालत ने कहा कि 'मानसिक बीमारी से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं है।'

    "कानूनी पागलपन और चिकित्सा पागलपन के बीच अंतर है और अदालतों के लिए कानूनी पागलपन महत्वपूर्ण है, न कि चिकित्सकीय पागलपन। साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत कानूनी पागलपन साबित करने के लिए सबूत का बोझ अभियुक्त पर है, जिसे आरोपी निर्वहन करने में विफल रहा...."।

    बचाव पक्ष का तर्क आरोपी की मानसिक स्थिति की जांच के अभाव के कारण आरोपी को संदेह के लाभ के हकदार होने तक सीमित था, इसके बावजूद कि जांच से पता चला है कि आरोपी ने मानसिक बीमारी का इलाज कराया था।

    हालांकि, अदालत ने जांच में कमजोरी के तर्क में योग्यता पाई। अपनी ही मां और बच्चों की बिना सोचे-समझे हत्या के कृत्य की प्रकृति से जांच अधिकारी को आगाह होना चाहिए था। इस प्रकार के कृत्य में तत्काल जांच की मांग की गई है और आरोपी का मानसिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। ऐसा करने में विफलता अभियोजन मामले में गंभीर दुर्बलता पैदा करती है, जो आरोपी को संदेह का लाभ और परिणामी बरी करने का हकदार बनाती है।

    कोर्ट ने जोसेफ मथाई @ जोस बनाम केरल राज्य (2019 केएचसी 934) पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि यदि जांच के दौरान पागलपन का पिछला इतिहास सामने आता है, तो जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह आरोपी का चिकित्सा परीक्षण कराए और कोर्ट के समक्ष सबूत को रखे। इसकी विफलता अभियोजन के मामले में गंभीर दुर्बलता पैदा करती है और संदेह का लाभ आरोपी को देना होता है।

    कोर्ट ने कहा, "आरोपी ने मातृहत्या, संतान हत्या और फिर आत्महत्या के प्रयास का अपराध किया है। आम तौर पर एक महिला इस प्रकार के भीषण कृत्य अकेले या लगातार नहीं कर पाएगी। ट्रायल के दौरान उसने विशेष रूप से कहा कि जानबूझकर वह एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती।"

    बेंच ने कहा कि अगर जांच अधिकारी निष्पक्ष होता और सही तथ्यों को अदालत के सामने लाना चाहता तो वह आरोपी के दिमाग की स्वस्थता के पहलू की जांच करता।

    इसलिए, बेंच ने यह मानते हुए कि अभियोजन और बचाव की ओर से पेश साक्ष्य अभियुक्त की मनःस्थिति के सबंध में न्यायालय के मन में उचित संदेह पैदा करते हैं और उस पहलू में ‌अभ‌ियोजन पर सबूत का सामान्य बोझ निर्वहन नहीं किया गया है, और यह आरोपी ने संदेह का लाभ देने में सक्षम है, जिससे अपील को अनुमति दी जाती है।

    टाइटिल: ललिता @ लता बनाम केरल राज्य

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