अपराधी को जांच रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार हर क़ानून में होना चाहिए, भले ही स्पष्ट रूप से न कहा गया हो: केरल हाईकोर्ट

Shahadat

23 Jun 2022 6:50 AM GMT

  • अपराधी को जांच रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार हर क़ानून में होना चाहिए, भले ही स्पष्ट रूप से न कहा गया हो: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के अपराधी के अधिकार को उन्हें दिए जाने का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। उन्हें रिपोर्ट देने से इनकार करना अनुशासनात्मक कार्यवाही में खुद के बचाव के उनके अधिकार का उल्लंघन है।

    जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि भले ही इस तरह के अधिकार को क़ानून में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, प्राकृतिक न्याय का मौलिक और अनिवार्य हिस्सा होने के नाते इसे हर क़ानून में पढ़ा जाना चाहिए।

    खंडपीठ ने कहा,

    "रिपोर्ट प्राप्त करने के अधिकार प्रभावित व्यक्ति को दिए जाने के उचित अवसर के अनिवार्य भाग के रूप में माना जाता है। रिपोर्ट देने से इनकार करना स्वयं के बचाव करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपनी बेगुनाही साबित करने के अधिकार से वंचित करना है। भले ही इस तरह के अधिकार को विनियमों या क़ानून में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, फिर भी यह प्राकृतिक न्याय का मौलिक और अनिवार्य हिस्सा है, इसे हर नियम में पढ़ा जाना चाहिए।"

    याचिकाकर्ता पुलिस निरीक्षक के रूप में काम कर रहा था, जब उसके खिलाफ के.जी. सुरेश बाबू ने जुर्माना लगाया गया, जिसके तहत तीन वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव से रोक दिया गया।

    हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि जिस दिन प्रधानमंत्री आए हुए थे, उस दिन राजभवन के पास उसकी कार पार्क होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

    यह आरोप लगाया गया कि जांच अधिकारी ने पक्षपाती होने के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया। अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया और याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ कोर्ट के समक्ष वैधानिक पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया।

    उसी से व्यथित होकर उसने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण से यह तर्क देते हुए संपर्क किया कि जांच रिपोर्ट की प्रति उसे नहीं दी गई और यह केवल उस पर जुर्माना लगाने के लिए अनंतिम निर्णय लेने के बाद दी गई। हालांकि, केरल पुलिस विभागीय जांच, सजा और अपील नियमों के नियम 17 (i) (बी) के आधार पर उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

    इसी के तहत उसने हाईकोर्ट का रुख किया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट एसपी अरविंदकशन पिल्लै ने कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और उसकी प्रति देने या उसकी टिप्पणी प्राप्त करने से पहले उसे दंडित करने का फैसला किया, जिसने उसे रिपोर्ट के खराब कारकों को इंगित करने और सजा से बचने के अधिकार से वंचित कर दिया।

    यह भी तर्क दिया गया कि जांच अधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी समान नहीं होने के कारण रिपोर्ट की प्रति अपराधी को दी जानी चाहिए, इससे पहले कि अनुशासनिक प्राधिकारी रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय करे।

    कारण बताओ नोटिस पर विचार करने पर न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया, जैसे कि जांच रिपोर्ट को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इसमें दिए गए अपराध के निष्कर्षों के साथ और अवसर केवल यह कारण दिखाने के लिए दिया गया कि जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह स्पष्ट है कि पहले अपीलकर्ता को जांच रिपोर्ट नहीं दी गई या यह दलील देने का अवसर नहीं दिया गया कि जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए या याचिकाकर्ता को सजा की मात्रा की पेशकश की गई थी। यह कार्रवाई संविधान पीठ द्वारा निर्धारित आदेश के विपरीत है।"

    पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा निष्कर्षों को स्वीकार करने और अस्थायी रूप से जुर्माना लगाने का निर्णय लेने के बाद जांच रिपोर्ट तक पहुंच देना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसे माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मामले में जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी एक ही नहीं थे।

    कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य का यह तर्क कि नियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि अपराधी को जांच रिपोर्ट की प्रति दी जाए।

    कोर्ट ने कहा,

    "उपरोक्त नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के संचालन को छोड़कर अपराधी को रिपोर्ट स्वीकार करने या सजा का प्रस्ताव देने से पहले जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ सेवा करने का अधिकार देता है। यह स्वाभाविक है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को जब तक इसके विपरीत कोई स्पष्ट आदेश न हो, तब तक क़ानून/नियमों या विनियमों के खाली अंतर्विरोधों में पढ़ा जाए।"

    बेंच ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और मूल याचिका को स्वीकार कर लिया।

    कोर्ट ने जांच की कार्यवाही को जांच रिपोर्ट तैयार करने के चरण से नए सिरे से शुरू करने और दोषी को उक्त रिपोर्ट की प्रति देकर निष्कर्षों का स्पष्टीकरण देने और छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया ।

    केस टाइटल: जयचंद्रन वी. वी. केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 296

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