हिंदी भाषी आरोपी का डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट मलयालम में दर्ज किया गया, अनुवादक से पूछताछ भी नहीं की गई; केरल हाईकोर्ट ने बरी का आदेश दिया

Avanish Pathak

16 Oct 2023 11:55 AM GMT

  • हिंदी भाषी आरोपी का डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट मलयालम में दर्ज किया गया, अनुवादक से पूछताछ भी नहीं की गई; केरल हाईकोर्ट ने बरी का आदेश दिया

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हिंदी भाषी एक व्यक्ति को डकैती और हत्या के दोष से इस आधार पर बरी कर दिया कि उसका डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट ऐसी भाषा में रिकॉर्ड किया गया था, जिसे वह बोलता नहीं था। व्य‌क्ति पश्चिम बंगाल का मूल निवासी है और हिंदी भाषा बोलने में दक्ष है।

    जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस पीजी अजितकुमार की खंडपीठ ने कहा कि डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट उसी भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए जो आरोपी ने बोली है। यह पाया गया कि पुलिस ने एक ट्रांसलेटर की मदद से सामान की बरामदगी की, जिसने ‌डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट का मलयालम में अनुवाद किया। उस ट्रांसलेटर से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई।

    कोर्ट ने कहा,

    मौजूदा मामले में शेख अमीद, जिन्होंने अभियुक्तों के बयानों का अनुवाद करने के लिए पीडब्लू17 की सहायता की थी, उनसे कार्यवाही में पूछताछ नहीं की गई है। संक्षेप में, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि आरोपी द्वारा किए गए खुलासे के संबंध में पीडब्लू17 द्वारा दिए गए साक्ष्य, जिसके कारण विभिन्न भौतिक वस्तुओं की जब्ती हुई, साक्ष्य में अस्वीकार्य है।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने मृतक की गर्दन पर चोट मारकर हत्या कर दी और उसके साथ लूटपाट भी की। मृतक और आरोपी दोनों पश्चिम बंगाल के मूल निवासी थे।

    आरोपी को सेशन कोर्ट ने आईपीसी की धारा 449 (ऐसे अपराध के लिए घर में घुसना, जिसमें मृत्युदंड दिया जाएगा), 302 (हत्या के लिए सजा) और 397 (मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ रॉबरी या डकैती) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई। दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध अपील दायर की गई।

    अभियुक्तों की ओर से पेश वकील एडवोकेट सरथ बाबू कोट्टक्कल और एडवोकेट रेबिन विंसेंट ग्रेलान ने प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी एक गवाह (पीडब्लू 3) के मौखिक साक्ष्य और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य सामग्रियों की खोज के आधार पर की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि आरोपी मलयालम समझने और बोलने में सक्षम नहीं थे और खुलासे हिंदी में किए गए थे। एक अन्य नागरिक पुलिस अधिकारी ने जांच अधिकारी की सहायता के लिए इसका अनुवाद किया था।

    यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा बोले गए सटीक शब्दों को महाज़र में दर्ज नहीं किया गया था और न ही अनुवादक का परीक्षण किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि पीडब्ल्यू 3 के साक्ष्य भरोसेमंद नहीं थे और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे। दलील दी गई कि आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने संजय ओरांव बनाम केरल राज्य (2021) के फैसलों पर भरोसा किया और कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपियों द्वारा दिए गए बयान पहले व्यक्ति में और जहां तक संभव हो आरोपी के वास्तविक शब्दों में दर्ज किए जाने चाहिए।

    सिजू कुरियन बनाम कर्नाटक राज्य (2023) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि ‌डिस्‍क्लोज़र का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया है और तीसरी भाषा में रिकॉर्ड किया गया है, तो यह साक्ष्य में तभी स्वीकार्य हो सकता है, जब अनुवादक से गवाह के रूप में पूछताछ की गई हो।

    कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों में अनुवादक से पूछताछ नहीं की गई। इस प्रकार, यह पाया गया कि जिस खुलासे के कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत विभिन्न भौतिक वस्तुओं की जब्ती हुई, वह साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बरामदगी आरोपी के उस भाषा में दर्ज किए गए ‌डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट के आधार पर की गई थी जो आरोपी को नहीं पता थी। .

    पीडब्लू 3 के साक्ष्य के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि यह विश्वास करना संभव नहीं है कि उसने अभियुक्त को गहरे अंधेरे में देखा होगा, जब वह घटनास्थल से दस से बीस मीटर दूर था। यह भी पाया गया कि जब मामले परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होते हैं, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला बनाने वाली प्रत्येक परिस्थिति को साबित करना अनिवार्य था।

    उपरोक्त टिप्पणियों पर, न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और पाया कि अभियुक्त की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं थी। अपील स्वीकार कर ली गई और अपीलकर्ता को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 568

    केस टाइटल: सनथ रॉय बनाम केरल राज्य

    केस नंबर: CRL A NO 511/2019

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