केएटी एडवोकेट्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष की नियुक्ति और न्यायिक सदस्यों को एक और कार्यकाल दिए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

LiveLaw News Network

22 Jun 2021 11:07 AM IST

  • केएटी एडवोकेट्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष की नियुक्ति और न्यायिक सदस्यों को एक और कार्यकाल दिए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

    केरल हाईकोर्ट

    केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने 19 जुलाई 2021 तक अपना पहला कार्यकाल पूरा करने वाले वर्तमान न्यायिक सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने और पूर्व चेयरमैन के स्‍थान पर नया चेयरमैन नियुक्त करने में मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निष्क्रियता से व्यथित होकर उच्च न्यायालय का रुख किया है।

    जनहित याचिका में विस्तार से बताया गया है कि कैसे केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) में कम से कम एक न्यायिक और एक प्रशासनिक सदस्य होता है। वर्तमान में, ट्रिब्यूनल में तीन डिवीजन बेंच हैं, जिनमें से दो प्रशासनिक सदस्यों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। अध्यक्ष का कार्यकाल भी 05.09.2020 को समाप्त हो गया और ये पद तब से खाली हैं।

    याचिका में उल्लेख किया गया है कि दो न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल 19.07.2021 को समाप्त होगा। इसके बाद कोई न्यायिक सदस्य नहीं होगा। ट्रिब्यूनल न्यायिक सदस्यों के बिना बैठक नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ यह है कि केएटी के सभी न्यायिक कार्य ठप हो जाएंगे। फिर भी अफसोस की बात है कि इन न्यायिक सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

    यह पूरी वादी जनता के हित को खतरे में डालेगा जो "सेवा मामलों" के संबंध में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ट्रिब्यूनल का रुख करते हैं।

    चूंकि केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के चयन/नियुक्ति के संबंध में नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए आमतौर पर राज्य द्वारा अपनाई गई मिसालों का पालन किया जाता है। तदनुसार, केरल के मुख्य न्यायाधीश ने एक नए अध्यक्ष को नामित किया था और राज्य सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में राज्यपाल की मंजूरी के साथ इस प्रस्ताव को पहले ही भारत सरकार को भेज दिया था।

    हालांकि, याचिका में कहा गया है कि CJI की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बावजूद प्रस्ताव अभी भी 05 फरवरी 2021 से कैबिनेट की नियुक्ति समिति के समक्ष लंबित था, जिसे राष्ट्रपति को भेजा जाना था। अधिनियम में कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, फिर भी CJI की प्रतिक्रिया से 4 महीने की अवधि समाप्त होने के बावजूद राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

    याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें सक्षम प्राधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अंतरिम आदेश के आलोक में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

    ट्रिब्यूनल में मौजूदा न्यायिक सदस्यों के विस्तार का आग्रह करते हुए, शंकर राजू बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया [2011(2) एससीसी 132], पर भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया था,

    "सामान्य तौर पर, पांच साल की यह अवधि और पांच साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिससे एक व्यक्ति को कुल 10 साल की अवधि मिलती है...."।

    याचिका में इस तथ्य पर भी जोर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल 31/12/2020 तक बढ़ा दिया गया था।

    इन पंक्तियों पर, जनहित याचिका का तर्क है कि जिन न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल 19.07.2021 को समाप्त होना है, उन्हें 65 वर्ष तक का होने तक, 5 वर्ष की एक और अवधि के लिए विस्तार दिया जाना चाहिए। चूंकि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इस तरह का विस्तार स्वचालित है और औपचारिक आदेश वर्तमान न्यायिक सदस्यों के कार्यकाल को और पांच साल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए जारी किया जाना चाहिए।

    इसके अलावा, याचिका राज्य न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियमों की विस्तृत जांच प्रदान करती है। वित्त अधिनियम 2017 की 8वीं अनुसूची के अवलोकन पर यह पाया गया कि केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति के लिए कोई तरीका प्रदान नहीं किया था। इसने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता और पद्धति के संबंध में एक कानूनी शून्य की ओर इशारा किया।

    यह भी बताया गया कि चूंकि दो न्यायिक सदस्यों को वित्त अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने से पहले नियुक्त किया गया था, वे अधिनियम की धारा 10 (बी) से बंधे नहीं होंगे।

    याचिका में स्वीकार किया गया है कि सदस्यों के कार्यकाल का विस्तार जारी करने के लिए कोई नियम नहीं हैं, और इस तरह के विस्तार के लिए किसी चयन समिति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह "पुनर्नियुक्ति या नई नियुक्ति नहीं है"। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की निष्क्रियता अत्यधिक मनमानी और अवैध थी।

    याचिकाकर्ताओं ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाम केएस जगन्नाथन और अन्य [1986(2)एससीसी-679], जहां यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों के पास परमादेश का एक रिट जारी करने की शक्ति है जहां सरकार/सार्वजनिक प्राधिकरण कानून/नियम/सरकार के नीति निर्णय द्वारा प्रदत्त विवेक का प्रयोग करने में विफल रहे हैं।

    इस प्रकार, यह प्रार्थना की गई कि केरल राज्य न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, और मौजूदा न्यायिक सदस्यों के कार्यकाल को और पांच साल पूरा होने या 65 साल की आयु की प्राप्ति तक बढ़ाने के लिए औपचारिक आदेश पारित किए जाए।

    याचिका पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

    Next Story