कर्नाटक हाईकोर्ट ने मृत महिला के पति के दोस्त के खिलाफ लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप खारिज किए

Shahadat

6 July 2023 11:51 AM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने मृत महिला के पति के दोस्त के खिलाफ लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप खारिज किए

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को खारिज कर दिया, जिस पर आरोप है कि उसने अपने दोस्त की पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाकर उसे आत्महत्या के लिए उकसाया।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक कोई भी सामग्री नहीं बनती है।

    यह देखा गया,

    "किसी अपराध को आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय बनाने के लिए आईपीसी की धारा 107 के तहत सामग्री प्राप्त करना अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 107 उपशमन से संबंधित है। आईपीसी की धारा 107 में मौजूद किसी भी सामग्री का किसी अपराध में मौजूद होना। तब यह आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का मामला बन जाएगा।"

    मृतक की मां के अनुसार, उनका दामाद यानी आरोपी नंबर 1 और उसका दोस्त यानी याचिकाकर्ता उनकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

    याचिकाकर्ता ने हालांकि तर्क दिया कि शिकायत और आरोप-पत्र का सारांश आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के किसी भी तत्व का संकेत नहीं देगा।

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कथित अपराध गंभीर है क्योंकि यह आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय है। इसलिए याचिकाकर्ता को मुकदमे में बेदाग निकलना होगा।

    शुरुआत में पीठ ने माना कि आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत उस याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध नहीं किया जा सकता, जो परिवार का सदस्य नहीं है, बल्कि केवल आरोपी नंबर 1 का दोस्त है। इसके बाद शिकायत का हवाला दिया गया और आरोपपत्र में कहा गया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक कोई भी सामग्री शामिल नहीं है।

    कंचन शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) पर भरोसा है, जिसमें कहा गया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता होती है, जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न दिखने पर आत्महत्या करनी पड़ती है। कृत्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि वह आत्महत्या कर ले।

    एस.एस. छीना बनाम विजय कुमार महाजन (2010) का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें यह माना गया कि उकसावे में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी काम को करने में जानबूझकर सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। आत्महत्या के लिए उकसाने या सहायता करने के आरोपी के सकारात्मक कार्य के बिना दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

    मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय ने कहा,

    "आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए आवश्यक उकसावे की बात मामले में मौजूद नहीं है। इसलिए यदि मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह निश्चित रूप से समाप्त नहीं होगा। सामग्री की कमी के कारण याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया।”

    तदनुसार इसने याचिका स्वीकार कर ली।

    केस टाइटल: थिम्माराजू और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 566/2020

    आदेश की तिथि: 13-06-2023

    अपीयरेंस: याचिकाकर्ता के लिए वकील राघवेंद्र गौड़ा के, प्रतिवादी की ओर से एचसीजीपी के.पी.यशोदा।

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