जब तक देश के आर्थिक हित में न हो, बैंक बकाया की वसूली के लिए 'लुक आउट सर्कुलर' जारी करने की मांग नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

28 Jun 2022 12:19 PM GMT

  • जब तक देश के आर्थिक हित में न हो, बैंक बकाया की वसूली के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी करने की मांग नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने या किसी व्यक्ति (लोन डिफॉल्टर) को विदेश यात्रा करने से रोकने का अनुरोध बैंक द्वारा बकाया राशि की वसूली का तरीका नहीं हो सकता है, जब तक कि धोखाधड़ी की आशंका न हो और उसमें देश का आर्थिक हित जुड़ा हो।

    जस्टिस एसजी पंडित की एकल पीठ ने लीना राकेश द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रेशन अधिकारी (एफआरआरओ) द्वारा जारी किए गए निर्देश पर सवाल उठाया था। उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और उसे बेंगलुरु से फिलीपींस वापस जाने से रोक दिया गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी जारी करने के लिए अधिकारियों को यूको बैंक द्वारा किए गए अनुरोध के बाद कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उसने लोन भुगतान में चूक की थी।

    पीठ ने कहा,

    "यह सच है कि प्रतिवादी-बैंक को प्रतिवादी नंबर एक और दो से अनुरोध करने की शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एलओसी जारी करे जिसने बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी या चूक की है। यह निर्णय बैंक को लेना है, जिस स्थिति में बैंक एलओसी का अनुरोध कर सकता है।"

    पीठ ने यह भी जोड़ा,

    "सिर्फ इसलिए कि एलओसी जारी करने का अनुरोध करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, इस तरह की शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। बैंक को यह जांच करके निर्णय लेना होगा कि क्या याचिकाकर्ता का मामला धोखाधड़ी या डिफ़ॉल्ट के दायरे में आता है, जो कि देश के आर्थिक हित को प्रभावित करेगा।"

    पीठ ने तदनुसार याचिकाकर्ता को बैंक के पास 10,00,000 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया, जिसे देय राशि के लिए समायोजित किया जा सकता है और बैंक की संतुष्टि के लिए सॉल्वेंट ज़मानत प्रस्तुत की जा सकती है। इसके बाद वह अधिकारियों से अनुरोध करेगा कि वे बैंक से कहे कि वह एलओसी को वापस ले लें और याचिकाकर्ता को देश के बाहर यात्रा करने की अनुमति दे।

    मामले का विवरण:

    याचिकाकर्ता ने अपने पति के साथ दिसंबर 2014 में यूको बैंक से लोन लिया था। लोन के लिए सुरक्षा के रूप में जो संपत्ति दी गई थी, वह उनके संयुक्त नाम पर थी।

    यह आरोप लगाया गया कि दंपति ने सितंबर, 2019 से किश्तों का भुगतान नहीं किया और जून, 2022 तक 66,11,868 / - रुपये की राशि का भुगतान किया। लोन नहीं चुकाने का कारण यह है कि याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच मतभेद के कारण उन्होंने फैमिली कोर्ट के समक्ष विवाह भंग करने की डिक्री के लिए प्रार्थना दायर की है।

    याचिकाकर्ता, लंबित तलाक की कार्यवाही में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक जून को भारत आई और उसे पांच जून को फिलीपींस वापस जाना था, जहां वह काम कर रही है। हालांकि, बैंक के अनुरोध पर जारी लुक आउट सर्कुलर के आधार पर उसके पासपोर्ट पर कैंसिलेशन सील लगाकर उशे इमिग्रेशन ब्यूरो द्वारा देश छोड़ने से रोक दिया गया।

    याचिकाकर्ता की दलीलें:

    सीनियर एडवोकेट शशिकिरण शेट्टी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को देश के बाहर यात्रा करने से रोकने में प्रतिवादियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है।

    इसके अलावा, प्रतिवादी-बैंक एलओसी जारी करने के लिए अनुरोध नहीं कर सकता, क्योंकि एलओसी जारी करना वसूली प्रक्रिया नहीं है। बैंक ने पहले ही वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है और याचिकाकर्ता और उसके पति से बकाया राशि की वसूली के लिए बिक्री के लिए सुरक्षा के रूप में पेश की गई संपत्ति को लाया है। बैंक के मूल्यांकन के अनुसार संपत्ति का मूल्य लगभग रु.75,00,000/- है जबकि संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग रु.1,00,00,000 है। इस प्रकार, यह कहा गया कि जब सुरक्षा उपलब्ध है, प्रतिवादी-बैंक एलओसी जारी करने के लिए अनुरोध का सहारा नहीं ले सकता, ताकि याचिकाकर्ता से राशि की वसूली की जा सके।

    यह तर्क दिया गया कि ऐसे मामलों में एलओसी जारी किया जा सकता है, अगर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को देश से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है तो इससे देश का आर्थिक हित प्रभावित होगा। वर्तमान मामले में जब संपत्ति की सुरक्षा देय राशि के मूल्य से अधिक है, जो लगभग 66,11,868 रुपये है तो इसका देश के आर्थिक हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

    यह भी कहा गया कि बैंक ने याचिकाकर्ता के पति से राशि वसूल करने का कोई प्रयास नहीं किया।

    प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध किया:

    सहायक सॉलिसिटर जनरल शांति भूषण ने अदालत का ध्यान ओ.एम. दिनांक 04.10.2016 की तरफ दिलाया, जो यह प्रावधान करता है कि जहां भी बैंक की राय है कि लोन लेने वाले व्यक्ति जानबूझकर चूक करते हैं और फिर वापस भुगतान करने से बचने के लिए विदेशी अधिकार क्षेत्र में भाग जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अनुरोध किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को देश के बाहर यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

    डॉ. बावागुथुराघुराम शेट्टी बनाम आप्रवासन ब्यूरो और अन्य में हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया, जहां यह माना गया कि एलओसी जारी करने के लिए कोई आपराधिक मामला दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह बैंक के अनुरोध पर जारी किया जा सकता है। यदि बैंक का मत है कि उधारकर्ता को देश छोड़ने की अनुमति दी जाती है तो वह बकाया वसूल करने की स्थिति में नहीं होगा, जिससे देश के आर्थिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    बैंक के वकील केआर परशुराम ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने किरायेदार को शामिल किया। बैंक तीन बार के बाद भी संपत्ति को बेचने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, यह कहा गया कि बैंक के लिए दी जाने वाली सुरक्षा अपार्टमेंट है, जिसका मूल्य बैंक के अनुसार 68,00,000/- रुपये है। यदि याचिकाकर्ता को देश छोड़ने की अनुमति दी जाती है तो वे बकाया राशि की वसूली नहीं कर पाएंगे।

    जांच - परिणाम:

    पीठ ने अभिलेखों को देखा और कहा कि याचिकाकर्ता अपनी आजीविका चलाने के लिए फिलीपींस में काम कर रही है, याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच लंबित वैवाहिक मामले में अपना सबूत पेश करने के लिए भारत आई थी। याचिकाकर्ता ने 02.06.2022 को फैमिली कोर्ट के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया, जब याचिकाकर्ता को 05.06.2022 को भारत से फिलीपींस के लिए रवाना होना था तो उसे देश छोड़ने से रोक दिया गया। उसके पासपोर्ट पर रद्दीकरण मुहर लगा दी गई। उसके अनुरोध पर तीसरा प्रतिवादी-बैंक याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी जारी किया गया।

    इसके अलावा इसने कहा कि एलओसी ओ.एम. के संदर्भ में जारी किया जा सकता है। किसी को भी विदेश यात्रा करने का पूर्ण अधिकार नहीं है या दूसरे शब्दों में उसके तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके किसी व्यक्ति के अधिकार में कटौती की जा सकती है। किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोका जा सकता है या केवल ओ.एम. के संदर्भ में ही एलओसी जारी किया जा सकता है। जारी ओ.एम. विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के खिलाफ एलओसी जारी करने की अनुमति देता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और न ही कोई संज्ञेय अपराध का आरोप है

    इसके बाद कार्यालय ज्ञापन के खंड 6(एल) का उल्लेख किया गया, जो इस प्रकार कहता है:

    "असाधारण मामलों में एलओसी ऐसे मामलों में भी जारी किए जा सकते हैं जो ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसके द्वारा भारत से किसी व्यक्ति के प्रस्थान को उपरोक्त खंड (बी) में उल्लिखित किसी भी प्राधिकरण के अनुरोध पर अस्वीकार किया जा सकता है। यदि प्राप्त इनपुट के आधार पर ऐसे प्राधिकरण को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति का जाना भारत की संप्रभुता या सुरक्षा या अखंडता के लिए हानिकारक है या यह किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों या अजनबी और/या भारत के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक है। ऐसे व्यक्ति को यदि देश छोड़ने की अनुमति दी जाती है तो वह संभावित रूप से आतंकवाद या राज्य के खिलाफ अपराधों में शामिल हो सकता है और/या किसी भी समय बड़े सार्वजनिक हित में इस तरह के प्रस्थान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

    हाईकोर्ट ने कहा कि ओएम प्राधिकरण को एलओसी जारी करने का अधिकार देता है। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति को देश छोड़ने की अनुमति देने से भारत के आर्थिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    हालांकि, मौजूदा मामले में इसने कहा,

    "याचिकाकर्ता द्वारा तीसरे प्रतिवादी-बैंक को 66,11,868/- रुपये की राशि में देय राशि का देश के आर्थिक हित पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे भी अधिक जब तीसरे प्रतिवादी के पास मूल्य की सुरक्षा है जो याचिकाकर्ता से देय राशि से अधिक है।"

    अदालत ने बैंक के इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा संपत्ति में किरायेदारों को शामिल करने के कारण वह संपत्ति नहीं बेच सकता।

    कोर्ट ने कहा,

    "सरफेसी अधिनियम, 2022 के प्रावधान बैंक के हितों की रक्षा करते हैं और कब्जे की वसूली का तरीका प्रदान करते हैं। तीसरा प्रतिवादी-बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत निर्धारित वसूली प्रक्रिया का पालन करने के बजाय याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करने से रोकने के लिए दबाव की रणनीति का सहारा ले रहा है। जहां वह काम कर रही है।"

    बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर अधिकारियों द्वारा एलओसी जारी करने पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा,

    "प्रतिवादी नंबर एक और दो भी केवल तीसरे प्रतिवादी-बैंक द्वारा पूछने के लिए एलओसी जारी करने के लिए उचित नहीं हैं। प्रतिवादी नंबर एक और दो दिनांक 22.02.2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत यह जांचना आवश्यक है कि क्या तीसरे प्रतिवादी-बैंक के याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी जारी करने का अनुरोध देश के आर्थिक हित को प्रभावित करेगा। केवल 66,11,868/- रुपये का देय आधार नहीं हो सकता है, तीसरे प्रतिवादी-बैंक द्वारा एलओसी जारी करने की मांग करना, वह भी याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देश से बाहर यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित करता है।"

    अदालत ने यह भी कहा,

    "याचिकाकर्ता बैंक लोन की अदायगी से बचने के लिए देश नहीं छोड़ रही है। वह फिलीपींस में कार्यरत है और लंबित वैवाहिक मामले में अपना पक्ष रखने के लिए भारत आई थी।"

    डॉ. बावागुथुराघुराम शेट्टी के मामले में निर्णय पर अधिकारियों द्वारा दी गई निर्भरता को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

    "उक्त मामले में याचिकाकर्ता का बैंक पर 2800.00 करोड़ रुपए बकाया था और इससे निश्चित रूप से देश के आर्थिक हित प्रभावित होंगे।"

    तदनुसार यह कहा गया,

    "इस प्रकार, मेरी राय है कि प्रतिवादियों की कार्रवाई मनमानी, अनुचित और मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में अनुचित है। राज्य की कोई भी कार्रवाई अगर मनमानी और अनुचित है तो हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी है। "

    केस टाइटल: श्रीमती लीना राकेश बनाम गृह मंत्रालय के आप्रवासन ब्यूरो।

    केस नंबर: डब्ल्यूपी 11213/2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 231

    आदेश की तिथि: 20 जून, 2022

    उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकिरन शेट्टी और अधिवक्ता लता शेट्टी; आर1 और आर2 के लिए एएसजी शांति भूषण एच; R3 . के लिए एडवोकेट के आर परशुराम

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