तलाक की याचिका वापस लेने पर भी परित्यक्त पत्नी अंतरिम भरण पोषण की हकदार: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

2 Nov 2022 9:51 AM GMT

  • तलाक की याचिका वापस लेने पर भी परित्यक्त पत्नी अंतरिम भरण पोषण की हकदार: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता उपेक्षित पत्नी के अधिकार का मामला है, यहां तक ​​कि उन मामलों में भी जहां वह तलाक की मांग वाली याचिका वापस लेती है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

    "पत्नी द्वारा वापस ली जा रही तलाक की याचिका का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पत्नी अभी भी पति के साथ वैवाहिक बंधन में है। जब तक प्रतिवादी याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और तथ्य यह है कि उसे पति ने छोड़ दिया है, अंतरिम भरण-पोषण पत्नी के अधिकार का मामला है।"

    इसमें कहा गया,

    "पत्नी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 (1) के तहत दायर आवेदन पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता उसे वापस लेने के लिए तैयार है।"

    मामले का विवरण:

    याचिकाकर्ता-पति ने पारिवारिक अदालत के आदेश पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसे अपनी अलग रह रही पत्नी को 7,000 रुपये अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उसने मार्च, 2020 में प्रतिवादी से शादी कर ली, जब वे क्रमशः 64 वर्ष और 58 वर्ष की आयु के थे। हालांकि, मई, 2020 तक प्रतिवादी ने उसे छोड़ दिया। उसने वैवाहिक घर भी छोड़ दिया और दो कार्यवाही शुरू की - एक उससे तलाक की मांग और दूसरी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग की।

    तलाक की मांग वाली याचिका उसने वापस ले ली। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 125(1) के तहत दायर आवेदन पर आदेश पारित कर 7,000/- रुपये प्रति माह के अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    याचिकाकर्ता के तर्क:

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान उस पत्नी को किया जाना है, जिसे पति द्वारा उपेक्षित और परित्यक्त कर दिया गया है, लेकिन आज भी याचिकाकर्ता प्रतिवादी का स्वागत करने के लिए तैयार है और सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए तैयार है। दोनों ने सिर्फ साहचर्य के लिए शादी की थी।

    दूसरी ओर प्रतिवादी ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि हालांकि वह एक महीने तक याचिकाकर्ता के साथ रही, लेकिन उसके लिए उसके साथ रहना असंभव हो गया, क्योंकि वह उसे लगातार परेशान करता रहा।

    जांच - परिणाम:

    पीठ ने याचिका में किए गए अभिकथनों पर विचार करने और प्रतिवादी के जवाब पर विचार करने पर कहा,

    "जब तक प्रतिवादी पत्नी है, तब तक याचिकाकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। कोई अन्य व्याख्या जो वकील के लिए याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 125, या सीआरपीसी की धारा 125(1) के तहत आवेदन का जवाब देने वाले संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश, प्रावधान के उद्देश्य को विफल करने की मांग करेगा।"

    निचली अदालत द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा,

    "जो कारण बताए गए हैं वे ठोस और सुसंगत हैं, जो इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते।"

    इसी के तहत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: एक्सवाईजेड बनाम एबीसी

    केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 7582/2022

    साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 438/2022

    आदेश की तिथि: 17 अक्टूबर, 2022

    उपस्थिति: एडवोकेट विकास एम याचिकाकर्ता के लिए और एडवोकेट गोविंदराजू डी.जे. प्रतिवादी के लिए।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story