एक जनहित याचिका के रूप में 'व्यक्तिगत हित याचिका': कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्यावसायिक विवाद पर दायर याचिका पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

22 Sept 2021 12:16 PM IST

  • एक जनहित याचिका के रूप में व्यक्तिगत हित याचिका: कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्यावसायिक विवाद पर दायर याचिका पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को एक व्यापार सौदे को लेकर कंपनी के साथ अपने व्यक्तिगत विवाद के कारण मछली आपूर्ति और तेल निर्माण कंपनी के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए एक जनहित याचिका याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    याचिकाकर्ता एक मछली आपूर्ति एजेंट है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने प्रशांत अमीन नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,

    "याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को दबा दिया कि याचिका उसके पूर्व व्यापारिक सहयोगी के खिलाफ है, इस तरह यह याचिका जनहित नहीं है। हालांकि, इसमें व्यक्तिगत हित मुकदमेबाजी की प्रकृति में अधिक हैं।"

    अदालत ने याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर अधिवक्ता क्लर्क कल्याण कोष में जुर्माना की राशि जमा करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    'इस कोर्ट की सुविचारित राय में वर्तमान मामला जनहित याचिका के रूप में एक व्यक्तिगत हित याचिका है।

    याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए वर्तमान जनहित याचिका दायर की थी कि प्रतिवादी राज फिश मील एंड ऑयल कंपनी मछली और अन्य प्रदूषकों को बिना उपचार किए सीधे पर्यावरण में छोड़ रही है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नंबर छह (कंपनी) के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वर्तमान याचिका जनहित याचिका नहीं है। वास्तव में याचिकाकर्ता को एक समयावधि में प्रतिवादी कंपनी से ₹95 करोड़ प्राप्त हुए थे। प्रतिवादी के साथ अनुबंध तोड़ने के बाद याचिकाकर्ता तत्काल जनहित याचिका दायर करने के लिए आगे बढ़ा।

    अदालत ने देखा,

    "यह एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत हित याचिका है जिसका प्रतिवादी नंबर छह के साथ व्यावसायिक हित था। यह कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। याचिका न केवल खारिज करने योग्य है बल्कि अनुकरणीय जुर्माना के साथ खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता को कर्नाटक पंजीकृत अधिवक्ताओं के क्लर्क एसोसिएशन में जुर्माना की राशि 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में क्लर्क COVID-19 से प्रभावित हैं।"

    उडुपी के उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि यदि वह राशि जमा करने में विफल रहता है, तो याचिकाकर्ता से 30 दिनों के भीतर लागत वसूल करने के लिए और कदम उठाने का निर्देश दिया जाएगा।

    केस शीर्षक: प्रशांत अमीन और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

    केस नंबर: डब्ल्यूपी 2866/2021

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