पत्नी के पति पर नपुंसक होने के बेबुनियाद आरोप क्रूरता के समान: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

16 Jun 2022 2:10 PM GMT

  • पत्नी के पति पर नपुंसक होने के बेबुनियाद आरोप क्रूरता के समान: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी अपने पति को कानूनी रूप से प्रमाणित किए बिना नपुंसक कहती है तो यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (आईए) के तहत क्रूरता के समान होगा।

    जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव और जस्टिस के.एस. हेमालेखा ने फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पति को तलाक देने से इनकार किया गया था।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "आरोपों के वास्तविक साबित नहीं होने और कानूनी रूप से इसकी पुष्टि किए बिना पति को नपुंसक कहना हिंदू अधिनियम की धारा 13 (आईए) के अर्थ के भीतर क्रूरता के समान होगा और निचली अदालत का यह कहना उचित नहीं है कि पति के प्रति की गई क्रूरता साबित नहीं होती है।"

    मामले का विवरण:

    पति का कहना है कि पत्नी एक महीने तक साथ रही, लेकिन बाद में उसका व्यवहार बिलकुल बदल गया। उसने घर का काम करने से इनकार कर दिया। यह भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पति अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाने में अक्षम है। इसके लिए उसने नपुंसकता का आरोप न केवल उसके सामने प्रकट किया गया, बल्कि दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के सामने भी लगाया। इससे पति को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा , जिसके परिणामस्वरूप उसे मानसिक यातना हुई, जो अपनी पत्नी के साथ जीवन जीने के लिए असहनीय है। इस तरह पति ने तलाक की डिक्री की मांग की।

    पति की ओर से एडवोकेट श्रीनंद ए. पच्चापुरे ने कहा कि पत्नी के अलावा पति के साथ-साथ अपने ससुराल वालों का अनादर करने और घर का काम करने से इनकार करने के अलावा, गंभीर आरोप लगाए हैं कि पति अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ है। उक्त आरोप न केवल पति के समक्ष बल्कि उसके और उसके रिश्तेदारों के समक्ष भी लगाया गया। पत्नी की इस हरकत ने पति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। यह तर्क दिया गया कि इस प्रकार लगाए गए आरोप सत्य साबित नहीं होने के कारण निचली अदालत ने पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के लिए उचित नहीं है।

    पत्नी ने तर्क दिया कि उनकी शादी कभी पूरी नहीं हुई और इसमें उसकी ओर से कोई दोष नहीं है और पति के कृत्य ने उनके वैवाहिक दायित्वों को निभाने में अक्षमता के बारे में उनके मन में संदेह पैदा किया। यह आगे आग्रह किया कि वह अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाने में असमर्थता के बावजूद पति के साथ जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रही है।

    जांच - परिणाम:

    पीठ ने रिकॉर्ड को देखने पर कहा,

    "यह साबित करने के लिए कोई सामग्री सामने नहीं आ रही है कि पत्नी की ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि पति की नपुंसकता के बारे में उनके द्वारा उठाया गया तर्क सत्य है। यह केवल एक आरोप नहीं है, बल्कि एक तथ्य है। दूसरों और उसके पति की उपस्थिति में नपुंसकता का आरोप निश्चित रूप से पति की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा।"

    इसमें कहा गया,

    "कोई भी समझदार महिला दूसरों की उपस्थिति में नपुंसकता के आरोप लगाने के बारे में नहीं सोचेगी, बल्कि वह यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि पति की प्रतिष्ठा प्रभावित न हो और सार्वजनिक रूप से बाहर न हो। अक्षमता की शिकायत पति को संतान उत्पन्न करना, बिना किसी प्रमाण के पति की तीव्र मानसिक पीड़ा पैदा करता है।"

    यह देखते हुए कि पत्नी ने आरोप को साबित नहीं किया है, पीठ ने कहा,

    "पत्नी पर यह साबित करने के भार का निर्वहन करने में विफल रही है कि पति नपुंसक है, क्योंकि पति अपने हलफनामे में बताए गए मेडिकल परीक्षण से गुजरने को तैयार है। आरोप को साबित नहीं करने के बाद नपुंसकता के बारे में अप्रमाणित / निराधार झूठे आरोपों ने पति को मानसिक अशांति का कारण बना दिया है, जिससे पति और पत्नी के बीच असामंजस्य पैदा हो गया है, जिससे पति पत्नी के साथ रहने में असमर्थ है।"

    बेंच ने कहा,

    "हालांकि अधिनियम की धारा 13 नपुंसकता को तलाक का आधार नहीं मानती है, पत्नी द्वारा किए जा रहे नपुंसकता के झूठे आरोप निश्चित रूप से मानसिक असामंजस्य का कारण बनेंगे और यह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के अर्थ के भीतर मानसिक क्रूरता होगी और पति को क्रूरता के आधार पर तलाक लेने में सक्षम बनाएगी।"

    पीठ ने पति द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करने वाली पत्नी की दलीलों को भी खारिज कर दिया।

    पीठ ने कहा,

    "इस तथ्य को देखते हुए कि पत्नी ने अपनी दलील साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी है।"

    पीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश में भी गलती पाई जिसमें मध्यस्थ के समक्ष पति और पत्नी के बीच सुलह की कार्यवाही पर ध्यान दिया गया था।

    कर्नाटक सिविल प्रक्रिया (मध्यस्थता) नियम 2005 के नियम 23 का हवाला देते हुए पीठ ने कहा,

    "मध्यस्थता नियमों के नियम 23 में कहा गया कि पक्षकारों और मध्यस्थ के बीच संचार गोपनीय है और मध्यस्थ और न्यायालय के बीच प्रक्रिया को निर्धारित करता है कि क्या सूचित किया जाना है।"

    तदनुसार पीठ ने अपील की अनुमति दी और विवाह को भंग कर दिया। इसके अलावा पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में और ट्रायल कोर्ट द्वारा पति के सकल वेतन को देखते हुए 8,000 रुपये प्रति माह मासिक आधार पर भुगतान किया जाना है, जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती है तब तक भुगतान किया जाता है। 8,000 रुपये की यह राशि पत्नी के पुनर्विवाह होने तक तलाक देने की डिक्री के मद्देनजर स्थायी गुजारा भत्ता की प्रकृति में होगी।

    केस टाइटल: XXXX बनाम XXXX

    केस नंबर: एमएफए नंबर 102625/2015 (एमसी)

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 215

    आदेश की तिथि: 31 मई, 2022

    उपस्थिति: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट श्रीनंद ए. पचपुरे; एडवोकेट एस.आर. हेजडे प्रतिवादी के लिए पेश हुए।

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