जब्त किए गए वाहन को सीआरपीसी की धारा 451 के तहत पहचान के मुद्दों का हवाला देते हुए छोड़ने से मना नहीं किया जा सकता, पुलिस वाहन की तस्वीर ले सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट
Shahadat
10 Nov 2022 2:48 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 451 और 457 के तहत आपराधिक मामले में मालिकों द्वारा जब्त किए गए वाहन को छोड़ने के लिए किए गए आवेदन को खारिज करते हुए ट्रायल के दौरान वाहन की पहचान के आधार पर खारिज कर दिया हो, यह सही नहीं है।
जस्टिस के.नटराजन की एकल पीठ ने जाव्वाजी धना थेजा और अन्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 05.04.2022 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा जब्त वाहनों को छोड़ने का उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था।
याचिका की अनुमति देने में पीठ ने सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (2002) 10 एससीसी 382 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें अदालत ने कहा कि वाहनों को पुलिस थानों में बेकार नहीं होने दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट या कोर्ट कुछ शर्तों को लागू करके आरसी मालिकों को वाहन जारी करने के आवेदन का निपटारा करेगा। इसके अलावा, इसने वाहन को छोड़ते समय जांच अधिकारी द्वारा पंचनामा के साथ वाहन की तस्वीरें लेने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।
इसके बाद पीठ ने कहा,
"ऐसी स्थिति में निचली अदालत द्वारा वाहन को छोड़ने के आवेदन को खारिज करना सही नहीं है और यदि वाहनों को पुलिस थाने के सामने लेटने दिया जाता है तो टूट-फूट हो सकती है और पुलिस के लिए यह संभव नहीं हो सकता है कि वे वाहन को छोड़ दें। पहचान के उद्देश्य से वाहनों को अदालत में ले जाया जाता है।"
इसमें कहा गया,
"इसलिए निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।"
तदनुसार इसने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए समान राशि के लिए क्षतिपूर्ति बांड निकालकर याचिकाकर्ताओं को वाहन जारी किया जाए।
इसके अलावा, जांच अधिकारी को पंचनामा के साथ विभिन्न कोणों में वाहनों की तस्वीरें लेकर वाहन को छोड़ने और पहचान के उद्देश्य से ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया।
केस टाइटल: जाव्वाजी धन थेजा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य
केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 9257/2022
साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 453/2022
आदेश की तिथि: 27 अक्टूबर, 2022
उपस्थिति: सुनील कुमार एस, याचिकाकर्ताओं के वकील; आर1 के लिए बीजे रोहित, एचसीजीपी।
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