जजों को पार्टियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जब तक कि मामले को तय करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी न हो: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

Avanish Pathak

5 July 2022 9:24 AM GMT

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जजों को वकीलों, पक्षों या गवाहों के खिलाफ कठोर या अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जब तक कि मामले का फैसला करने के लिए यह बहुत आवश्यक ना हो और जब तक कि उनकी सुनवाई नहीं हो जाती।

    जस्टिस मोहन लाल की पीठ ने टिप्पणी की कि जजों के पास एक "पॉवरफुल सीट" है, अभद्र टिप्पणियों, अशोभनीय मजाक या तीखी आलोचना के जरिए जिसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। न्याय के उचित प्रशासन के लिए यह सर्वोच्च महत्व का सामान्य सिद्धांत है कि व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि मामले के निर्णय के लिए उनके आचरण पर टिप्‍पणी करना बिल्कुल आवश्यक न हो।

    अदालत धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने आदेश में विशेष एनआईए जज, जम्मू द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों और निर्देशों को हटाने की प्रार्थना की थी।

    याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक और विशेष एनआईए जज के समक्ष मामले से जुड़ी दो एफआईआर में जांच अधिकारी होने के नाते, उन दो मामलों में आरोप तय करने के मुद्दे पर आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियों से व्यथित था।

    अपने आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी यानी याचिकाकर्ता ने जिस प्रकार जांच की थी, उस पर टिप्पणी की थी और उस पर असंतोष व्यक्त किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मामले में की गई जांच "बेकार" थी और याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के अलावा खुद को "गैर-पेशेवर तरीके से" संचालित किया।

    ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के डिप्टी एसपी के रूप में चयन पर आक्षेप लगाकर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी और कहा था कि एक "हेड कांस्टेबल" भी मामले की बेहतर जांच कर सकता था।

    निचली अदालत ने अपने आदेश में और भी आगे बढ़कर आईजीपी जम्मू को निर्देश दिया था कि उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए, जहां उससे पूछा जाए कि उसने उक्त मामलों में वास्तविक साक्ष्य क्यों और किन परिस्थितियों में एकत्र नहीं किया और मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं को छोड़ दिया।

    ट्रायल कोर्ट द्वारा इस तरह की अनुचित टिप्पणियों को स्वीकारयोग्य न मानते हुए जस्टिस मोहन लाल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीमित विवाद जांच एजेंसी द्वारा जांच के दरमियान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के आरोप/मुक्ति के संबंध में एक आदेश पारित करना था। .

    यह विचार था कि याचिकाकर्ता ने मामले के जांच अधिकारी के रूप में, अपने सर्वोत्तम ज्ञान में, उसके द्वारा की गई जांच में सभी सामग्री/सबूत एकत्र किए थे और आरोप पत्र के रूप में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी प्रासंगिक सबूत पेश किए थे। इसलिए, ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य था कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों का मूल्यांकन करे और प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या आरोप पत्र में उनके खिलाफ आरोपित अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों को प्रथम दृष्टया आरोपित/मुक्त किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट के लिए अपने आदेश में याचिकाकर्ता (मामले के I/O होने के नाते) के खिलाफ इस तरह की कठोर/अपमानजनक टिप्पणी पारित करना/दर्ज करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था...।

    बेंच ने एएम माथुर, अपीलकर्ता बनाम प्रमोद कुमार गुप्ता में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दर्ज करना भी उचित समझा। याचिका को स्वीकार करते हुए और याचिकाकर्ता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को खारिज करते हुए, पीठ ने निचली अदालतों से संयम, और संयम का पालन करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: सनी गुप्ता बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य


    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story