"विवेक का अनुप्रयोग" निर्णय द्वारा न्यायिक, अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक निकाय बनाना अनुष्ठान के लिए नहीं, यह कानून का जीवित सिद्धांत है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
Shahadat
26 Oct 2022 10:51 AM IST
जम्मू एंडि कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अभिव्यक्ति "विवेक का अनुप्रयोग" अनुष्ठान के लिए उपयोग के मामले के रूप में नहीं है, बल्कि कानून का जीवित सिद्धांत है, जिसमें से प्रशासनिक/न्यायिक/अर्ध न्यायिक निर्णय, जैसा कि मामला हो सकता है, इसकी प्राकृतिक डिलीवरी को सहन करना होगा।
जस्टिस राहुल भारती ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक पद पर अपनी चयन आधारित इंगजेमेंट रद्द करने और उसके परिणामस्वरूप सेवा देने के बहाने चुनौती दी कि वह कुछ दिन की देरी के बाद सेवा में शामिल होने की रिपोर्ट करने आया।
वर्तमान मामले के तथ्य यह है कि युवा सेवा एवं खेल विभाग, भारत सरकार में मानदेय के आधार पर व्यक्तियों को जम्मू और कश्मीर के रहबर-ए-खेल के रूप में नियुक्त करने के लिए विज्ञापन नोटिस जारी किया गया। अपेक्षित योग्यता रखने वाले याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया का सामना करके अपने चयन के लिए प्रतिस्पर्धा की और अंतिम अनंतिम चयन सूची में अपना नाम खोजने के लिए जोन गुंडानन, जिला डोडा के लिए रहबर-ए-खेल के रूप में चुना गया।
चूंकि याचिकाकर्ता इस दौरान भारत से बाहर मस्कट में था। वहां अपनी आजीविका के लिए काम कर रहा था, जब इंगेजमेंट का उक्त आदेश दिनांक 27.02.2019 सामने आया तो उसने उसी क्षण से खुद को अपने रोजगार से मुक्त करने की कवायद में लगा दिया। इस बीच, याचिकाकर्ता ने अपने पिता के माध्यम से कार्य करते हुए जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी, डोडा के समक्ष अपने ज्वाइनिंग संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए।
हालांकि, 21 दिनों के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने के बजाय याचिकाकर्ता ने इंगेजमेंट जारी होने की तारीख के अगले दिन से 26 वें दिन ड्यूटी ज्वाइन की। याचिकाकर्ता के शामिल होने को स्वीकार कर लिया गया और वह अपनी इंगेजमेंट के स्थान पर रहबर-ए-खेल के रूप में अपनी सगाई और निर्वहन कर्तव्य संभालने आया। हालांकि 21 दिनों के बाद शामिल होने के लिए उसकी इंगजेमेंट रद्द कर दी गई। यही आदेश पीठ के समक्ष चुनौती का विषय है।
जस्टिस भारती ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इंगेजमेंट के आदेश का अवलोकन यह प्रकट करेगा कि शर्त के रूप में 21 दिनों की अवधि के भीतर शामिल होने की अवधि अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसमें किसी और घटना के साथ भाग नहीं लिया गया। इस प्रकार, 21 दिनों की अवधि को किसी भी वास्तविक आकस्मिकता के लिए विस्तार योग्य के रूप में माना जाना है जो किसी भी समय किसी भी चयनकर्ता के लिए 21 दिनों की अवधि के भीतर शामिल होने में सक्षम नहीं हो सकता है, जो वर्तमान मामले में है, जहां याचिकाकर्ता के रूप में वह भारत से बाहर अपने व्यवसाय पर काम कर रहा है।
पीठ ने आगे दर्ज किया कि याचिकाकर्ता के लिए विदेशी में अपने निजी नियोक्ता से खुद को मुक्त करने और भारत वापस आने के लिए अपने विवेक का मामला नहीं हो सकता, लेकिन उस उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए जिसमें उसे खुद को मुक्त करना है, उसका नियोक्ता भारत वापस आने के लिए दस्तावेज तैयार करता है। उसके बाद ही शामिल होने के लिए खुद को रिपोर्ट करता है, जो उसने इंगेजमेंट के आदेश जारी करने के 24 दिनों की अवधि के भीतर किया है। इस तरह भले ही 21 दिनों से अधिक की देरी हो तो देरी केवल तीन से चार दिनों की अवधि की है और जनादेश के किसी भी खिंचाव से देरी को याचिकाकर्ता की ओर से अनुचित देरी नहीं कहा जा सकता।
इस मामले पर आगे विचार करते हुए पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता आया और 26.03.2019 को शामिल होने के लिए खुद को रिपोर्ट किया और अधिकारियों से बिना किसी आपत्ति के शामिल होने की अनुमति दी गई। इस तरह से इसमें शामिल होने की रिपोर्ट करने में कोई देरी होने पर भी उसे माफ कर दिया गया।
अदालत ने कहा,
"इस प्रकार, याचिकाकर्ता की इंगजेमेंट रद्द करने की हद तक सहारा लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल इस बहाने कि उसके पिता द्वारा उसकी इंगेजमेंट से संबंधित कागजात और प्रासंगिक दस्तावेज जमा किए गए।"
कानूनी बोलचाल में बार-बार इस्तेमाल होने वाली अभिव्यक्ति "विवेक का प्रयोग" की व्याख्या करते हुए पीठ ने कहा कि कोई भी सार्वजनिक अधिकारी/प्राधिकरण चाहे वह न्यायिक, अर्ध न्यायिक और/या प्रशासनिक हो, जो इस तथ्य के रूप में जानता है कि वह न्याय करने/निर्णय लेने के लिए है। उनके द्वारा धारित/कब्जे वाले कार्यालय/पद के संविधान का हिस्सा होने के नाते बिना किसी चूक के इसे अनिवार्य रूप से और सचेत रूप से जानना चाहिए कि उनकी समझ पर हमेशा मौजूद संस्थागत मांग है। वह अपनी वास्तविकता और वैधता को स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम होता है ताकि व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण और कर लगाया जा सके दिए गए फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। यह वही है और वास्तविक अर्थों और भावना में निर्णय के निर्माता की ओर से विवेक के आवेदन का कार्य है।
उक्त स्थिति को मामले में लागू करते हुए पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में स्थिति के पूरे फ्रेम में तथ्यों को देखने और जांच करने के लिए दर्द और सहनशीलता के बिना प्रतिवादी याचिकाकर्ता के रोजगार को परेशान करने के लिए आया, जो उसके द्वारा उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से अर्जित किया गया और उसके द्वारा की जा रही सेवा के लिए मानदेय अर्जित कर रहा है, केवल आवेग की भीड़ से अपने रोजगार का नुकसान उठाने के लिए प्रतिवादी की ओर से आक्षेपित निर्णय के रूप में प्रच्छन्न और आक्षेपित निर्णय गैर आवेदन का प्रदर्शन है।
तदनुसार, पीठ ने सभी मानकों द्वारा मनमाना और अनुचित होने के लिए आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया> परिणामस्वरूप इसे अलग रखा और याचिकाकर्ता को रहबर-ए-खेल के रूप में अपनी इंगेजमेंट जारी रखने का अधिकार दिया।
केस टाइटल: शैलेंद्र परिहार बनाम सरमद हाफिज।
साइटेशन : लाइव लॉ (जेकेएल) 193/2022
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