जेकेएल हाईकोर्ट ने बिजली के झटके के कारण स्थायी रूप से डिसेबेल 5-वर्षीय बच्चे के लिए राज्य को 'कठोर दायित्व' का जिम्मेदार ठहराया, 30 लाख मुआवजे देने का आदेश दिया
Shahadat
15 Dec 2022 12:09 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में बिजली विकास विभाग (पीडीडी) द्वारा बिछाई गई 33,000 केवी एचटी लाइन के लिए जीवन भर के लिए विकलांग पांच वर्षीय लड़के को 30.2 लाख रुपये का मुआवजा दिया। अदालत ने दोहराया कि लापरवाही के लिए राज्य के पदाधिकारियों पर डाली गई जिम्मेदारी टॉर्ट्स के कानून के तहत "कठोर दायित्व" के मापदंडों के भीतर होगी।
नाबालिग अपने आवासीय घर के बगल से गुजर रही लाइव 33000 केवी एचटी लाइन के सीधे संपर्क में आ गया। कहा जाता है कि नाबालिग के पिता सहित गांव के निवासियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद स्थापना की गई। 1.22 करोड़ रुपये मुआवजा मांगने के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पीड़ित ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा दिखाई गई लापरवाही के परिणामस्वरूप उसे बिजली के झटके के कारण गंभीर रूप से जलने की चोटें आईं और कई बार उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसका दाहिना हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, दाहिने पैर की उंगली के अलावा अंगूठा भी कट गया। पूरे शरीर पर जलने के निशान हैं। विकलांगता का मूल्यांकन मेडिकल बोर्ड द्वारा 90% स्थायी प्रकृति की सीमा तक किया गया।
दूसरी ओर राज्य ने दावा किया कि पीड़ित को अपने तीसरे मंजिला आवासीय घर पर किसी धातु की वस्तु के साथ खेलने के दौरान अपनी ही लापरवाही के कारण करंट लग गया, जैसा कि क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पुष्टि की।
जस्टिस वानी ने मामले से निपटते हुए कहा कि पीड़िता के पिता ने एचटी लाइन के करीब अपने आवासीय घर की तीसरी मंजिल का निर्माण किया, जिसे वर्ष 2012 में बिछाया गया। यह देखा गया कि यह जम्मू के तहत उत्तरदाताओं के लिए अनिवार्य है और कश्मीर विद्युत अधिनियम, 2010 सपठित जम्मू और कश्मीर विद्युत नियम 1978 के के तहत एचटी लाइन के निकट तीसरी मंजिल के निर्माण की अनुमति नहीं है।
कोर्ट जोड़ा गया,
"उत्तरदाताओं 1 से 4 का कथित दावा उक्त दावे का समर्थन करने वाले किसी भी सबूत या दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। उक्त दावे को स्थानीय लोगों के संस्करण पर आधारित बताया गया है, जिनके विवरण आपत्तियों में भी प्रदान नहीं किए गए।"
मौजूदा मामले में लागू कठोर दायित्व सिद्धांत पर विस्तार करते हुए बेंच ने मैक मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां यह आयोजित किया गया,
"जहां उद्यम स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधि में लगा हुआ है और ऐसी गतिविधि के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी को भी नुकसान होता है तो होने वाली दुर्घटना के लिए उद्यम पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। इस तरह के दायित्व रायलैंड्स बनाम फ्लेचर में निहित नियम के तहत कठोर दायित्व के सिद्धांत के किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है।"
अंत में अदालत ने प्रतिवादियों को पीड़ित को सावधि जमा खाते में जमा करके 30,20,000 / - (ब्याज सहित) रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला,
"पीड़ित याचिकाकर्ता के नाबालिग होने की अवधि के दौरान मुआवजे की उपरोक्त राशि पर अर्जित मासिक ब्याज को पीड़ित याचिकाकर्ता के पिता द्वारा वापस ले लिया जाएगा और पीड़ित याचिकाकर्ता पर मासिक खर्च के रूप में खर्च किया जाएगा।"
केस टाइटल: आतिफ इरशाद कुमार बनाम यूटी ऑफ जेएंडके
साइटेशन : लाइवलॉ (जेकेएल) 247/2022
कोरम : जस्टिस जावेद इकबाल वानी
याचिकाकर्ता के वकील: बीए टाक
प्रतिवादी के वकील: आसिफ मकबूल डायग और सुमन शर्मा
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