'खतरनाक वस्तु' चलाने वाले अधिकारियों को अतिरिक्त उपाय करने चाहिए: जेकेएल हाईकोर्ट ने बिजली के झटके के कारण विकलांग महिला को 24 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

Shahadat

28 Nov 2022 2:16 PM IST

  • खतरनाक वस्तु चलाने वाले अधिकारियों को अतिरिक्त उपाय करने चाहिए: जेकेएल हाईकोर्ट ने बिजली के झटके के कारण विकलांग महिला को 24 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाई वोल्टेज बिजली के झटके के कारण अपंग हुई महिला को 24 लाख रुपये का मुआवजा देते हुए कहा कि बिजली जैसी खतरनाक वस्तुओं का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों का अतिरिक्त कर्तव्य है कि वे किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सभी उपाय करें।

    जस्टिस संजय धर ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को बिजली के झटके के कारण हुई विकलांगता के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। साथ ही उत्तरदाताओं को उसके बेटे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने और याचिकाकर्ता के पति की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्देश दिया गया।

    रिकॉर्ड से सामने आए तथ्यों से पता चला कि याचिकाकर्ता एक गृहिणी है और अगस्त, 2011 में जब वह सब्जियों की खेती के क्षेत्र में काम कर रही थी, 33000 केवी बिजली ट्रांसमिशन लाइन गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से जल गई और घायल हो गई। याचिकाकर्ता को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसे बिजली से जलने के मामले का पता चला और उसे तीन महीने से अधिक समय तक अस्पताल में रहना पड़ा।

    याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि जलने के कारण उसके दोनों पैर घुटनों के नीचे से कट गए, जिससे वह 100% अक्षम हो गई। इसलिए उसे कृत्रिम अंगों को लगवाने के लिए 1,85,250 रुपये का खर्च भी वहन करना पड़ा।

    यह भी दावा किया गया कि विकलांगता के कारण वह कोई भी काम करने में असमर्थ है और उसे दिन-प्रतिदिन के कामों के लिए परिचारक की मदद की जरूरत है। इसके परिणामस्वरूप उसने अपने इलाज पर 15.00 लाख रुपये से अधिक खर्च किए। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उसे अनुग्रह राहत के रूप में केवल 1.00 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। वहीं प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के पति को सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

    इन दावों के आधार पर याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से 50.00 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की।

    याचिका का विरोध करते हुए उत्तरदाताओं ने कहा कि उक्त दुर्घटना गोरीपोरा हमदानिया कॉलोनी के पास एचटी फ्रेम के लकड़ी के क्रॉस को तोड़ने का परिणाम थी, जिसके परिणामस्वरूप कंडक्टर निचले स्तर पर गिर गया और उनकी ओर से किसी भी लापरवाही से इनकार किया। साथ ही दावा किया कि लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए गए थे।

    जस्टिस धर ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बिजली विकास विभाग द्वारा दायर जवाब के अनुसार, प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन बेमिना-बडगाम ट्रांसमिशन लाइन टूट गई और कारण जानने के बाद यह पाया गया कि लकड़ी का क्रॉस था, जो गोरीपोरा हमदानिया कॉलोनी के पास एचटी फ्रेम टूटा हुआ था, जिससे कंडक्टर निचले स्तर पर गिर गया।

    बेंच ने कहा,

    "इस प्रकार, प्रतिवादियों के मामले के अनुसार, घटना के होने का कारण ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का निचले स्तर पर गिरना है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि एचटी फ्रेम का लकड़ी का क्रॉस टूट गया था।"

    बिजली विकास विभाग के कार्यों की महत्ता को रेखांकित करते हुए पीठ ने कहा कि बिजली विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे नियमित रूप से सभी बिजली कनेक्शनों, हाई टेंशन तारों और ट्रांसफार्मरों की जांच करें।

    बेंच ने कहा,

    "यह सुनिश्चित करना उनका वैधानिक कर्तव्य है कि इन प्रतिष्ठानों के उचित रखरखाव की कमी के कारण कोई दुर्घटना न हो। तथ्य यह है कि पारेषण लाइन के एचटी फ्रेम का लकड़ी का क्रॉस टूट गया, जिसके परिणामस्वरूप कंडक्टर निचले स्तर पर गिर गया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी विभाग के फील्ड अधिकारी ट्रांसमिशन लाइन की जांच और पर्यवेक्षण करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं।"

    बेंच ने रिकॉर्ड किए गए मामले पर आगे विस्तार करते हुए कहा,

    "बिजली करंट जैसी खतरनाक वस्तु का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों का अतिरिक्त कर्तव्य है कि वे किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सभी उपाय करें। पारेषण लाइनों के माध्यम से गुजरने वाले उच्च वोल्टेज विद्युत प्रवाह अनिवार्य रूप से कृषि और अन्य खेती योग्य/अकृषि योग्य भूमि के ऊपर से गुजरते हैं। यदि प्रतिवादी विभाग के अधिकारियों को अनुमति दी जाती है, जहां लोग काम कर रहे हैं, वहां ट्रांसमिशन लाइन गिरने के कारण कोई दुर्घटना हुई है तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे और कोई भी ट्रांसमिशन लाइन को अपने खेतों के ऊपर से गुजरने नहीं देगा। प्रतिवादियों को लापरवाही का दोषी मानते हुए अदालत ने एमएसीटी मामलों या घातक दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजे के आकलन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सहारा लिया और भविष्य के घटक को छोड़कर 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 24.00 लाख रुपये की कमाई राशि का अवार्ड दिया। यह राशि इस याचिका को दायर करने की तारीख से लेकर इसकी वसूली तक याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जाएगी।

    केस टाइटल: माला बेगम बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य

    साइटेशन : लाइवलॉ (जेकेएल) 227/2022

    कोरम : जस्टिस संजय धर

    याचिकाकर्ता के वकील: एमए वानी और जेडए वानी। प्रतिवादी के वकील: आसिफ मकबूल।

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