जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकारी बंगले से बेदखली के खिलाफ पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की याचिका खारिज की

Shahadat

27 Dec 2022 1:54 PM IST

  • जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकारी बंगले से बेदखली के खिलाफ पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की याचिका खारिज की

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह द्वारा उन्हें जम्मू के गांधी नगर में सरकार द्वारा आवंटित बंगले से बेदखल करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

    यह फैसला उस याचिका पर आया, जिसमें लाल सिंह ने सरकार से सुरक्षा खतरे का फिर से आकलन करने तक उन्हें बेदखल करने पर रोक लगाने की मांग की थी।

    इससे पहले भी सिंह ने जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1988 के तहत कार्यवाही को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसे हाईकोर्ट के एकल-न्यायाधीश के बाद 11 नवंबर, 2022 को वापस लेने के लिए ही उनके खिलाफ शुरू किया गया। कोर्ट ने उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।

    अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जो लोग खतरे की आशंका में हैं वे सरकारी आवास पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सरकार द्वारा उनके मामले में प्रस्थान किया गया, क्योंकि वह केंद्रऔर केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान व्यवस्था के राजनीतिक विरोधी हैं।

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि जब उसने अपनी पिछली याचिका वापस ले ली, क्योंकि उन्हें पता चला कि प्रो. एसके भल्ला बनाम जम्मू-कश्मीर यूटी टाइटल वाली वर्तमान जनहित याचिका में भारत सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाया कि जो लोग कब्जा कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा कारणों से सरकारी आवास को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

    याचिका का विरोध करते हुए प्रतिवादियों ने कहा कि सुरक्षा मूल्यांकन का मुद्दा सरकारी आवास के लिए पात्रता से अलग है और चूंकि आवेदक ने पहले ही सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत वैधानिक उपाय का लाभ उठाया, तदनुसार पहले की याचिका वापस ले ली गई। इसलिए वर्तमान आवेदन बर्खास्त किए जाने योग्य है।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस राजेश सेखरी की खंडपीठ ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि सुरक्षा मूल्यांकन और सरकारी आवास की पात्रता दो अलग-अलग मुद्दे हैं और कानून की प्रक्रिया को विफल करने के लिए इन्हें आपस में नहीं जोड़ा जा सकता।

    इसमें कोई संदेह नहीं कि आवेदक के पूर्व मंत्री, संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य होने के नाते उचित सुरक्षा कवर का हकदार है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा/पुनर्मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं है।

    पीठ ने दर्ज किया कि यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर है कि कोई नीति या दिशानिर्देश है, जो केंद्र सरकार या यूटी सरकार को उस मामले के लिए जेड-कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आधिकारिक आवास प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।

    इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ उनके द्वारा दायर याचिका को इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा वापस ले लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया।

    बेंच ने दर्ज किया,

    "यद्यपि आवेदक ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ उसके द्वारा दायर रिट याचिका को इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया है, फिर भी वह मामले को लंबा करने के एकमात्र इरादे से वर्तमान आवेदक के पास सरकारी बंगले पर उसका अनाधिकृत कब्जा आया, जबकि बंगला खाली करने के लिए उसे दी गई छह सप्ताह की अवधि कल 27-12-2022 को समाप्त हो रही है। यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"

    पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, पीठ ने कहा कि आवेदक द्वारा दायर वर्तमान आवेदन और कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पीठ ने इसके लिए सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो बंगले पर कब्जा करने के लिए उन्हें छह सप्ताह की समय सीमा से पहले दिया गया।

    केस टाइटल : प्रो. एस.के. भल्ला बनाम यूटी ऑफ जेएंडके

    साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 267/2022

    कोरम : एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस राजेश सेखरी।

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