झारखंड हाईकोर्ट ने मामला दर्ज करने में तीन महीने से अधिक की देरी के लिए रजिस्ट्री को फटकार लगाई

LiveLaw News Network

26 July 2021 10:51 AM GMT

  • झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले को दर्ज करने और स्टाम्प रिपोर्ट करने में तीन महीने से अधिक की देरी के लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्री और न्यायिक अनुभागों की आलोचना की।

    यह देखते हुए कि सात अप्रैल को दर्ज किया गया मामला 36 दिनों के बाद दर्ज किया गया और अभी तक स्टाम्प की रिपोर्ट नहीं की गई है, न्यायमूर्ति आनंद सेन ने कहा कि भले ही कार्यालय और न्यायिक अनुभाग अपनी 50% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी यह केस दर्ज करने में 36 दिन का समय नहीं लगना चाहिए था।

    बेंच ने टिप्पणी की,

    "यह न्यायालय ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता है, जहां एक हाईकोर्ट में मामला दर्ज करने में 36 दिन लगेंगे। यह भी सही नहीं है कि मामला दर्ज करने के 70 दिनों के बाद भी उस मामले में कोई स्टाम्प रिपोर्टिंग नहीं की जाए और फ़ाइल धूल फांकती रहे।"

    रजिस्ट्री के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए बेंच ने यह भी कहा कि रजिस्ट्री को अनुभागों को उचित आदेश जारी करना चाहिए ताकि मामला दर्ज होने पर तुरंत दर्ज किया जा सके। साथ ही बिना किसी देरी के उन मामलों की मुहर लगा दी जाए। यदि अधिक सहायक स्टाफ की आवश्यकता है, तो न्यायिक पक्ष के प्रत्येक अनुभाग में इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

    यह कहते हुए कि यह सही समय है कि न्यायालय की रजिस्ट्री इस मुद्दे को संबोधित करे, जो कि महत्वपूर्ण है, बेंच ने रजिस्ट्रार जनरल से वर्तमान मामला दर्ज करने में देरी के कारणों के बारे में जांच करने के लिए कहा है और यह भी कि मामला के स्टाम्प की सूचना आज तक क्यों नहीं दी गई है। इसके अलावा, रजिस्ट्रार जनरल को औसत समय के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा गया है, जो कि दाखिल करने की तारीख से मामला दर्ज करने के लिए लिया जाता है।

    बेंच ने रजिस्ट्रार जनरल से यह भी कहा कि वह अधिकतम और न्यूनतम समय के बारे में सूचित करें, जो कि प्रत्येक विशेष प्रकृति के मामले के संबंध में उपरोक्त अभ्यास करने के लिए अनुभागों द्वारा लिया गया था।

    इतनी देरी बर्दाश्त नहीं : हाईकोर्ट

    बेंच ने टिप्पणी की,

    "50% क्षमता के साथ काम करने से कुछ देरी हो सकती है, लेकिन इस परिमाण की देरी स्वीकार्य नहीं है।"

    इस तथ्य पर जोर देते हुए कि संबंधित मामला 'नींद से जाग गया', कोर्ट द्वारा कोर्ट मास्टर को मामले की स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश देने के बाद बेंच ने कहा कि अधिनियम प्रथम दृष्टया बताता है कि कैसे सुस्ती के साथ अनुभाग और रजिस्ट्री ने काम किया है।

    बेंच ने यह आश्चर्यजनक पाया कि भले ही संबंधित अधिकारी 31 मई को COVID-19 से उबरने के बाद कार्यालय में शामिल हुए सीएमपी अनुभाग द्वारा केवल 22 जुलाई को कनेक्टेड रिकॉर्ड के लिए कॉल करने के लिए अनुरोध भेजा गया था, जो एक 'असामान्य देरी' है।

    हाईकोर्ट न्यायिक पक्ष में किए गए कार्यों से जाना जाता है और मान्यता प्राप्त है: हाईकोर्ट

    बेंच ने कहा कि,

    "न्यायिक अनुभागों और पदानुक्रम में रखे गए अधिकारियों को कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अनुभागों की निगरानी के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार हैं। यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षी भूमिका की पूर्ण विफलता का सुझाव देती है। कर्मचारियों की कमी एक बहाना या मुद्दा नहीं हो सकती। अगर रजिस्ट्री के लिए यह एक मुद्दा है, तो वह इसका समाधान करे।"

    यह कहते हुए कि एक हाईकोर्ट न्यायिक पक्ष में किए गए कार्यों से जाना जाता है और मान्यता प्राप्त है, बेंच ने कहा कि सही स्थानों पर उपयुक्त व्यक्तियों के साथ अनुभागों को नया रूप दिया जाना चाहिए और इससे निपटने के लिए पर्याप्त और कुशल अधिकारियों और कर्मचारियों को लाया जाना चाहिए।

    बेंच ने कहा,

    न्यायिक पक्ष में रखे गए अधिकारियों और कर्मचारियों को अत्यधिक व्यावसायिकता और दक्षता की आवश्यकता है, जिसकी मुझे लगता है कि कुछ हद तक कमी है। अगर रजिस्ट्री को लगता है कि दक्षता में गिरावट आई है, तो इसे सुधारने के तरीके और साधन हैं। यदि कुछ सुधार से परे हैं और जड़ बन गए हैं, तो इसके लिए झारखंड सर्विस कोड में प्रावधान हैं, जिन्हें उनके खिलाफ बहुत अच्छी तरह से लागू किए जा सकते हैं।"

    इस तथ्य पर जोर देते हुए कि उचित पर्यवेक्षण की कमी इस प्रकार की खामियों को जन्म देने वाले कारणों में से एक है, बेंच ने कहा कि इन परिहार्य स्थितियों के कारण वादियों को पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

    बेंच के अनुसार, यह एक ऐसा मामला था, जिसे उनके संज्ञान में लाया गया था, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि इस तरह के और भी मामले हैं या नहीं।

    पृष्ठभूमि

    वर्तमान मामले में एक समन्वय पीठ द्वारा एक विविध अपील को चूक के लिए खारिज कर दिया गया था, जो अब उपलब्ध नहीं होने के कारण न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ को अपील की सुनवाई के लिए उपयुक्त बेंच बना दिया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका को सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि हालांकि उन्होंने यह सिविल विविध याचिका अप्रैल, 2021 में दायर की थी, फिर भी आज तक इस नागरिक विविध याचिका की स्टाम्प रिपोर्टिंग नहीं की गई है।

    वकील की दलील ने कोर्ट के मन में कुछ संदेह पैदा कर दिया, जिसने कोर्ट मास्टर को इसे सत्यापित करने का निर्देश दिया।

    अदालत को बताया गया कि मामला सात अप्रैल, 2021 को दर्ज किया गया था, लेकिन 36 दिनों के बाद 13 मई को दर्ज किया गया था और स्टाम्प रिपोर्टिंग अभी बाकी है।

    बेंच ने कोर्ट मास्टर द्वारा दी गई जानकारी पर विचार करते हुए रजिस्ट्री और संबंधित अनुभाग के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने और देरी का कारण बताने का निर्देश दिया। स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग ने प्रस्तुत किया कि एक फाइल को सीएमपी अनुभाग से अपने अनुभाग तक पहुंचना है, तभी वे स्टाम्प रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

    उन्होंने कहा कि उन्हें आज तक सीएमपी अनुभाग से स्टाम्प रिपोर्टिंग के लिए यह फाइल प्राप्त नहीं हुई है।

    सीएमपी अनुभाग के सहायक रजिस्ट्रार ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि केवल दो व्यक्ति हैं, जो सीएमपी मामलों को देखते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनमें से एक COVID-19 से संक्रमित हो गया था और उसने 31 मई को अपनी ड्यूटी फिर से शुरू की।

    उनके अनुसार, इस हाईकोर्ट के एक प्रशासनिक आदेश के आधार पर अनुभाग 50% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रकार, संबंधित सहायक, उक्त प्रशासनिक आदेश को देखते हुए हर दूसरे दिन काम कर रहे हैं।

    सहायक रजिस्ट्रार ने आगे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि स्टाम्प रिपोर्टिंग के लिए फाइल भेजने से पहले संबंधित अनुभाग से विविध अपील की एक सिविल विविध याचिका से जुड़ी फाइल की स्टांप रिपोर्टिंग के लिए संबंधित अनुभाग से मांग की जानी चाहिए।

    उन्होंने यह भी कहा कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है।

    केस शीर्षक: मुंदरिका देवी बनाम बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य।

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