वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड
Shahadat
5 May 2025 4:10 PM IST

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार (3 मई) को रांची में आयोजित कार्यक्रम में वकील स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो वकीलों को लाभ देती है।
इस योजना में झारखंड वकील कल्याण कोष ट्रस्टी समिति के तहत रजिस्टर्ड लगभग 27,000 वकील और उनके परिवार शामिल होंगे। यह योजना 1 मई से प्रभावी होगी। योजना के पहले चरण में 15,000 वकीलों को इस योजना से जोड़ा गया। लाभार्थी को कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होगी।
इस योजना में वकीलों और उनके परिवारों को सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक और गंभीर मामलों के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान किया जाता है। राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की वेबसाइट पर बताया गया कि तीन लाभार्थी श्रेणियों को मेडिकल कवरेज प्रदान किया जाता है। हाईकोर्ट स्तर पर गठित कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत रजिस्टर्ड वकील श्रेणी सी में आते हैं।
वेबसाइट में कहा गया कि वकीलों के आश्रित जो लाभ का दावा कर सकते हैं, उनमें शामिल होंगे:
1. जीवनसाथी/पत्नी/पुत्र/वैध दत्तक पुत्र (बशर्ते कि वह 25 वर्ष की आयु तक बेरोजगार हो)।
2. पुत्री (अविवाहित/विधवा/परित्यक्त पुत्री)।
3. नाबालिग भाई और अविवाहित बहन।
4. आश्रित माता-पिता (9000/- रुपये प्रति माह से कम पेंशन और उस समय महंगाई राहत पाने वाले पेंशनभोगियों के मामले में)।
5. विकलांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा।
6. महिला श्रमिकों के मामले में, माता-पिता या सास में से कोई एक आश्रित श्रेणी में होगा।
यदि पति और पत्नी दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो दोनों को एक-दूसरे का आश्रित नहीं दिखाया जा सकता। उनके बच्चों को उनमें से किसी एक का आश्रित माना जाएगा।
योजना पर बुनियादी कवरेज के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया:
1) बीमित राशि: 5 लाख रुपये प्रति बीमा योजना के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों के लिए फ्लोटर आधार पर प्रतिवर्ष बीमा कवर उपलब्ध है।
2) कवरेज: पूरे परिवार को कवर करता है।
3) कैशलेस सुविधा: झारखंड में नेटवर्क अस्पतालों के भीतर और झारखंड के बाहर सभी दावों के लिए सहमत पैकेज के अनुसार उपलब्ध है।
कैटेगरी 3 (वकील) के संबंध में प्रीमियम के योगदान पर यह कहा गया:
"आवेदक की इस श्रेणी (अर्थात वकीलों) के लिए प्रीमियम भुगतान केवल झारखंड वकील ट्रस्टी समिति के तहत वकील मेडिकल बीमा समिति द्वारा तय किए गए थोक भुगतान पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। कैटेगरी 2 और 3 (वकील) के लिए पॉलिसी अवधि 01.05.2025 से 28.02.2026 तक प्रभावी होगी और लाभार्थी को वर्तमान पॉलिसी अवधि के लिए 28.02.2026 तक प्रति परिवार इकाई 5000/- रुपये की प्रीमियम राशि का योगदान करना होगा। सभी डेटा JSAS को साझा किए जाने चाहिए। साथ ही प्रीमियम राशि का भुगतान 23.04.2025 तक किया जाना चाहिए।
अगली पॉलिसी अवधि यानी 01.03.2026 से 28.02.2027 तक सभी श्रेणियों के लाभार्थी को प्रति परिवार इकाई 6000/- रुपये की प्रीमियम राशि का योगदान करना होगा या प्राधिकरण द्वारा तय किया जाना चाहिए। इस अवधि के लिए सभी प्रीमियम 20.02.2027 तक भुगतान किया जाना है। आगे की पॉलिसी अवधि के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी (एल 1 बिडर) के साथ समझौता किया, जो 2500 से अधिक निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगी।
-चयनित बीमा कंपनी द्वारा लाभार्थियों और उनके आश्रितों को पीवीसी हेल्थ कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा।
-स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी प्रकार के चिकित्सा उपचार के लिए 15 दिन पूर्व और 30 (तीस) दिन बाद के अस्पताल में भर्ती और अनुवर्ती उपचार भी स्वीकार किए जाएंगे। चिकित्सा व्यय का भुगतान चयनित बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा।
-यदि लाभार्थी ने किसी निजी/सरकारी बीमा कंपनी से अपने और अपने आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी लाभार्थी और आश्रित इस योजना के लिए पात्र होंगे।
-चयनित बीमा कंपनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, अपने स्वयं के फंड से 50 करोड़ का कॉर्पोरेट बफर बनाए रखा जाएगा।

