निवारक हिरासत आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो, बशर्ते कि इसके पीछे ठोस वाले कारण हों : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया

LiveLaw News Network

10 Jun 2022 1:45 PM IST

  • निवारक हिरासत आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो, बशर्ते कि इसके पीछे ठोस वाले कारण हों : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया

    JKL High Court

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निवारक हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया, जो पहले से ही इसी तरह के एक मामले में ट्रायल का सामना कर रहा था और इस मामले में एक सक्षम अदालत द्वारा पहले जमानत पर रिहा किया गया था।

    हिरासत का आदेश कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर द्वारा जारी किया गया था ताकि याचिकाकर्ता को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध कारोबार के अर्थ में कोई भी कार्य करने से रोका जा सके।

    जस्टिस एम ए चौधरी की पीठ ने हिरासत के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि निवारक हिरासत आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो या किसी आपराधिक मामले में शामिल हो, लेकिन ऐसा करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए ठोस कारण होने चाहिए।

    हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी मजबूर करने वाले कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है कि क्यों हिरासती को सामान्य कानून का सहारा लेकर विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने से नहीं रोका जा सकता है और इन कारणों की अनुपस्थिति में, हिरासत का आदेश कानून में अस्थिर हो जाता है।

    अदालत के समक्ष अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए 2019 में दर्ज दो एफआईआर के तहत उसे पहले ही हिरासत में लिया गया था और पहले से ही ट्रायल का सामना कर रहा था। इसके बाद वह एक सक्षम अदालत में चला गया, जिसने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया, उसके खिलाफ नज़रबंदी का आदेश सितंबर 2021 में जारी किया गया था और हिरासत में लिए जाने के लिए पहले से ही जमानत पर रिहा होने के बारे में जानकारी होने के बावजूद हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने नज़रबंदी के आधार में इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख नहीं किया था जो कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से विवेक का उपयोग नहीं किया गया है।

    हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से विवेक का प्रयोग न करने का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने आगे दलील दी थी कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने खुद हिरासत में लेने का आधार तैयार नहीं किया था जो कि पूर्व-आवश्यक है बल्कि पुलिस डोजियर पर भरोसा किया था और ट्रायल संबंधित किसी भी सहायक सामग्री का अध्ययन नहीं किया था।

    याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने पुलिस अधिकारियों के निर्देशों पर काम किया था और सहायक सामग्री को देखकर तथ्यों के अस्तित्व के बारे में जांच नहीं की थी, क्योंकि हिरासत के ऐसे आधार पुलिस डोजियर की प्रतिकृति प्रतीत होते हैं।

    याचिकाकर्ता की दलील को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को पहले ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दो प्राथमिकी में हिरासत में ले लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था, यह दर्शाता है कि या तो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अपना विवेक नहीं लगाया है या बंदी से संबंधित पूरी सामग्री उसके सामने नहीं रखी गई थी। अदालत ने आयोजित किया कि विवेक का गैर-प्रयोग स्पष्ट है जो हिरासत के आदेश को अवैध बनाता है।

    सूर्य प्रकाश शर्मा बनाम यूपी राज्य और अन्य, 1994 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा,

    "निवारक हिरासत आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो या किसी आपराधिक मामले में शामिल हो, लेकिन ऐसा करने के लिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसा करने के लिए अनिवार्य कारण होना चाहिए।"

    पीठ ने अपने आदेश में आगे विस्तार से बताया कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी अनिवार्य कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है कि सामान्य कानून का सहारा लेकर बंदी को विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने से क्यों नहीं रोका जा सकता है और इन कारणों के अभाव में, हिरासत का आदेश कानून में अस्थिर हो जाता है।

    कोर्ट ने टीपी मोइदीन कोया बनाम केरल सरकार और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को भी दोहराया गया,

    "…… कानून में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी हिरासत आदेश पारित करने में कोई रोक नहीं है जो पहले से ही एक आपराधिक मामले के संबंध में हिरासत में है, अगर हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी विषयगत रूप से संतुष्ट है कि हिरासत आदेश पारित किया जाना चाहिए और इससे पहले ठोस सामग्री होनी चाहिए जिससे हिरासत आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी यह अनुमान लगा सके कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के जमानत पर रिहा होने की संभावना है।"

    हिरासत के आदेश के खिलाफ अस्वीकृति का प्रदर्शन करते हुए अदालत ने कहा कि हिरासत में लेने के आदेश को नशीले पदार्थों के अवैध तस्करी में शामिल कुछ ड्रग माफिया के सक्रिय सदस्य के रूप में दिखाकर पारित किया गया है। हालांकि, उपरोक्त मामलों में कथित संलिप्तता को छोड़कर, इस तरह के दावे के समर्थन में ऐसा कोई रिकॉर्ड/सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटना को निवारक कानून का सहारा लेने के बजाय इस विषय पर मूल कानूनों द्वारा ध्यान रखा जा सकता है।

    याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने डिवीजनल कमिश्नर, कश्मीर द्वारा जारी हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया और हिरासती को निवारक हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि वह किसी अन्य मामले (मामलों) के संबंध में आवश्यक न हो।

    केस : रियाज अहमद मीर बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य

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