स्टोन क्रशर उद्योग देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सरकार की नीति ने खनन व्यवस्था को उदार बनाया है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
Shahadat
4 March 2023 1:15 PM IST
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में स्टोन क्रशिंग इकाइयों के नियमन के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 2021 में जारी सरकारी आदेश को कानून का वैध टुकड़ा करार देते हुए कहा कि इसने एक तरह से स्टोन क्रशर इकाइयों की स्थापना को उदार बना दिया है।
जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,
"देश का विकास और ढांचागत विकास, स्टोन क्रशर उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे संचालित किए बिना देश का विकास रुक जाएगा"।
पीठ जम्मू एंड कश्मीर सरकार के भूविज्ञान और खनन विभाग द्वारा जारी 23 फरवरी, 2021 के सरकारी आदेश (SO) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जनहित याचिका में मोहम्मद मकबूल लोन बनाम राज्य और अन्य में खंडपीठ द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है। यह भी तर्क दिया गया कि विनियम पर्यावरण कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के विपरीत हैं।
यह भी तर्क दिया गया कि यदि एसओ को काम करने की अनुमति दी जाती है तो यह पर्यावरण कानूनों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और खंडपीठ द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के उद्देश्य को विफल कर देगा।
दलीलों के दौरान, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से विशिष्ट प्रश्न किया कि क्या वह एस.ओ. 2021 के 60 या उसी को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो वह एस.ओ. 2021 का 60 और यह प्रोजेक्ट करना कि प्रतिवादी नंबर 11 - जो डोडा जिले के एक गांव में स्टोन क्रेशर स्थापित करने की प्रक्रिया में है, उसने एसओ 60 में परिकल्पित शर्तों का पालन नहीं किया और उसी सांस में वह इसे चुनौती दे रहा है।
पीठ के इस सवाल पर वकील ने कहा कि जहां तक 2021 के एसओ 60 दिनांक 23.02.2021 को चुनौती देने का संबंध है, वह याचिका पर दबाव नहीं डालेंगे और इस आशय का बयान रिकॉर्ड में ले लिया गया।
यह देखते हुए कि किसी व्यक्ति को इस पर सवाल उठाते हुए अंडरटेकिंग का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जस्टिस नरगल ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील एक ओर उक्त नियमों के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही यह भी एक ही नियम पर निर्भर रहना है और ऐसा करके एक ही सांस में गर्म और ठंडी हवा देना है, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है।
इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि राज्य की नीति तब तक बाधित नहीं होती है जब तक कि यह पूरी तरह से मनमानी या तर्कहीन नहीं पाई जाती है, जस्टिस नरगल ने कहा कि उत्तरदाताओं ने 2021 के एस.ओ. 60 के आदेश को लागू करके आसानी को बढ़ावा दिया है और चीजों को सरल बनाने की दृष्टि से इसे सरल बनाया है। उपायुक्त एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से केवल दो दस्तावेज/मंजूरी प्राप्त कर उद्यमियों को इन संयंत्रों को स्थापित करने तथा उनकी क्रशर इकाइयों को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
देश की वृद्धि और विकास में स्टोन क्रशिंग उद्योग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई भी बाधा विकास को रोक सकती है, इसलिए सरकार एस.ओ. 60 कानून का वैध टुकड़ा है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
केस टाइटल: शेवा शीर्षु डोडा बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के निवासी और अन्य
साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 42/2023
कोरम: जस्टिस वसीम सादिक नरगल
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