यूएपीए के तहत 90 दिनों की हिरासत अवधि को आगे बढ़ाने के लिए जांच अधिकारी का अनुरोध लोक अभियोजक की रिपोर्ट को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय

LiveLaw News Network

29 July 2021 8:00 AM GMT

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक जांच अधिकारी का समय के विस्तार (90 दिनों से अधिक की नजरबंदी के) के लिए अनुरोध, यूएपीए की धारा 43डी (2)(बी) के प्रावधानों के तहत लोक अभियोजक की रिपोर्ट का विकल्प नहीं हो सकता है।

    जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने एक लोक अभियोजक द्वारा यूएपीए के तहत नजरबंदी की जांच के महत्व पर जोर दिया ताकि एक बंदी को जांच अधिकारी के भरोसे ना छोड़ा जाए।

    यूएपीए की धारा 43डी (2)(बी) क्या कहती है?

    उल्लेखनीय है कि कि यूएलए (पी) अधिनियम की धारा 43 डी (2) (बी) में कहा गया है कि यदि पुलिस एजेंसी 90 दिनों की अवधि के भीतर यूएपीए के तहत किसी मामले की जांच पूरी करने में सक्षम नहीं है, तो अदालत द्वारा 180 दिनों की एक और अवधि के लिए हिरासत को बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि अदालत लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट हो जिसमें जांच की प्रगति और नब्बे दिनों की उक्त अवधि से परे आरोपी की हिरासत के विशिष्ट कारणों का संकेत दिया गया हो।

    दूसरे शब्दों में, अनुभाग केवल एक लोक अभियोजक द्वारा रिपोर्ट की बात करता है, जो किसी अभियुक्त की हिरासत को 90 दिनों की अवधि से आगे बढ़ाने के लिए एक निर्धारण कारक है।

    संक्षेप में मामला

    अपीलकर्ताओं को धारा 120-बी आरपीसी, 17, 18, 38, 39 और 40 यूएलए (पी) अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किए। ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदनों को खारिज कर दिया।

    उन्होंने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि चूंकि पुलिस एजेंसी 90 दिनों की अवधि के भीतर उनके मामले की जांच पूरी नहीं कर सकती है, इस प्रकार, इस अवधि की समाप्ति के बाद, उन्हें जमानत पर रिहा होने का एक अपरिहार्य अधिकार मिल गया।

    महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने कहा कि लोक अभियोजक की ओर से नजरबंदी की अवधि बढ़ाने के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं था और ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी (आईओ) के आवेदनों पर नब्बे दिनों की अवधि से आगे की अवधि बढ़ा दी।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि यूएलए (पी) अधिनियम की धारा 43डी(2)(बी) के प्रावधानों के तहत लोक अभियोजक द्वारा दायर किए जाने के लिए कानून में आवश्यक कोई आवेदन नहीं था और इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि वे थे डिफॉल्ट जमानत के हकदार हैं।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि लोक अभियोजक की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी, जिसमें जांच की प्रगति और नब्बे दिनों की अवधि से अधिक अभियुक्तों को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों का संकेत दिया गया हो।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय खुद को गलत दिशा दी थी, अदालत ने जोर देकर कहा कि अभियोजक की स्थिति जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है।

    इसलिए, एनआईए एक्ट, श्रीनगर के तहत नामित विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा पारित 25 मई 2019 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ताओं को जमानत का हकदार माना गया।

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