जांच अधिकारी, लोक अभियोजक एनडीपीएस मामलों में जांच पूरी करने के लिए यूं ही समय विस्तार की मांग नहीं कर सकते, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

17 March 2023 11:22 AM GMT

  • जांच अधिकारी, लोक अभियोजक एनडीपीएस मामलों में जांच पूरी करने के लिए यूं ही समय विस्तार की मांग नहीं कर सकते, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाइकोर्ट ने यह देखते हुए कि जांच अधिकारी और सरकारी वकील कई मामलों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 36ए (4) के तहत ठीक से याचिका दायर करने और प्रस्तुत करने में ढिलाई दिखा रहे हैं, अभियोजन महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक से पुलिस अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स कराने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है।

    जस्टिस वीजी अरुण ने कहा,

    "अभियुक्तों की 180 दिनों से अधिक की हिरासत की मांग के लिए स्पष्ट रूप से दोहरी आवश्यकताओं को तय करने की आवश्यकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता है या किसी भी परिस्थिति में कैजुअल तरीके से डील नहीं किया जा सकता है। यह एक पहलू है, जिस पर अभियोजन महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।"

    कोर्ट ने कहा कि इस तरह की ढिलाई के कारण आरोपियों को फायदा हुआ है। अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर पारित किया, जिसमें जांच पूरी करने की अवधि दो महीने बढ़ाने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ता पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) और 29 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है।

    चूंकि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के 180 दिनों के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकी, लोक अभियोजक ने अधिनियम की धारा 36ए(4) के तहत जांच पूरी करने की अवधि दो महीने बढ़ाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। सत्र न्यायालय ने नौ फरवरी 2023 को याचिका मंजूर करते हुए जांच पूरी करने का समय दो महीने के लिए बढ़ा दिया था।

    याचिकाकर्ता के वकीलों ने तीन आधारों पर सत्र न्यायालय के आदेश का विरोध किया - कि लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत याचिका एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती; कि लोक अभियोजक ने जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को धारा 36ए(4) के तहत एक याचिका के रूप में परिवर्तित करने के बाद प्रस्तुत करके मात्र एक पोस्ट ऑफिस के रूप में काम किया था; और अंत में, निचली अदालत ने जांच पूरी करने की अवधि को यांत्रिक रूप से बढ़ाने का आदेश देने में घोर अवैधता की है, इसके बावजूद कि अभियोजन पक्ष जांच की प्रगति को इंगित करने में विफल रहा है और अभियुक्त को 180 दिनों की अवधि से अधिक हिरासत में रखने के लिए विशिष्ट कारण प्रदान करने में विफल रहा है।

    यह तर्क दिया गया कि याचिका में जांच की प्रगति का संकेत देने के बजाय केवल जांच की विफलता का खुलासा किया गया। तर्क दिया गया कि वर्जित सामग्री के स्रोत की पहचान करने और एक अफ्रीकी नागरिक के ठिकाने का पता लगाने में जांच एजेंसी की विफलता के कारण याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता है।

    वकीलों ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की हिरासत को 180 दिनों से अधिक जारी रखने के कारण को निर्दिष्ट करने के बजाय, केवल एक सामान्य बयान दिया गया कि वर्जित वस्तुओं का व्यापार समाज की सामान्य भलाई को नुकसान पहुंचा सकता है और वैधानिक रिमांड अवधि पूरी होने पर अभियुक्तों की रिहाई पर जांच की प्रगति प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    दूसरी ओर, लोक अभियोजक रंजीत जॉर्ज ने यह तर्क दिया कि वर्तमान मामले में धारा 36ए(4) के तहत आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया था।

    कोर्ट ने कहा कि धारा 167 सीआरपीसी जल्द से जल्द जांच पूरी कर रहा है। इसमें कहा गया है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 36 ए(सी) के तहत, विशेष अदालत उसी शक्ति का प्रयोग कर सकती है, जो एक मजिस्ट्रेट के पास संहिता की धारा 167 के तहत एक मामले की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

    अदालत ने कहा,

    "इस प्रकार, धारा 36ए (4) में उल्लिखित अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए अभियुक्त की डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार तब उत्पन्न होगा, जब 180 दिनों के भीतर जांच पूरी नहीं होती है और अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है।"

    हालांकि, अदालत ने कहा कि धारा 36ए(4) का प्रावधान भी विशेष अदालत को 180 दिनों की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है।

    अदालत ने कहा कि इसे मंजूर करने के लिए, लोक अभियोजक को एक आवेदन जमा करना होगा, जिसमें जांच की प्रगति और 180 दिनों से अधिक अभियुक्तों को हिरासत में लेने के कारणों को निर्दिष्ट करना होगा।

    "उपरोक्त प्रावधान को सीधे पढ़ने पर भी, यह स्पष्ट है कि, जबकि लोक अभियोजक को केवल जांच की प्रगति के बारे में बताने की आवश्यकता है, उन्हें विशेष रूप से अभियुक्त की हिरासत की अवधि को 180 दिनों से आगे बढ़ाने का कारण बताना चाहिए। इसलिए, लोक अभियोजक से जांच की प्रगति के बारे में अदालत को संतुष्ट करने के उद्देश्य से जांच के हर मिनट के विवरण की अपेक्षा नहीं की जाती है।"

    इस मामले में न्यायालय ने कहा कि लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत याचिका में जांच की प्रगति का संकेत दिया गया था।

    इसके बाद इसने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अभियुक्तों की हिरासत को 180 दिनों से अधिक बढ़ाने का विशिष्ट कारण याचिका में उल्लिखित है। अदालत ने कहा कि आवश्यकता को यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है कि आरोपी के वैधानिक जमानत के मूल्यवान अधिकार को कैजुअल तरीके से खत्म नहीं किया गया है।

    "दुर्भाग्य से, अनुलग्नक 2 [धारा 36ए(4) के तहत लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत याचिका] में, एक सामान्य कथन को छोड़कर कि अभियुक्त को रिहा करने से जांच की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कोई कारण नहीं दिया गया है, विशेष कारण को छोड़ ही दें, ताकि अदालत को याचिकाकर्ता की हिरासत को 180 दिनों से अधिक जारी रखने की आवश्यकता समझा आ सके। आश्चर्यजनक रूप से, इस महत्वपूर्ण दोष को नीचे की अदालत ने भी ध्यान नहीं दिया है। इसलिए, मेरे पास अनुबंध 3 [आक्षेपित] को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।"

    अदालत ने इस प्रकार याचिका की अनुमति दी, और सत्र न्यायालय को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को शर्तों को पूरा करने पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

    जांच अधिकारियों और लोक अभियोजकों को आवश्यक प्रशिक्षण और रिफ्रेशन कोर्स प्रदान करने में उचित कार्रवाई के लिए रजिस्ट्री को अभियोजन महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक को आदेश की एक प्रति अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल: दयाल बनाम केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 139

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story