एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्रत्येक एफआईआर में आईओ के लिए चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

4 Feb 2023 2:05 PM IST

  • एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्रत्येक एफआईआर में आईओ के लिए चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि एससी/एसटी एक्ट 1989 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई प्रत्येक एफआईआर में वह चार्जशीट फाइल करे।

    जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने आगे स्पष्ट किया कि अधिनियम1989 की धारा 4(2)(ई) और एससी-एसटी एक्ट नियम 1995 के नियम 7(2) केवल आईओ को इस तरह के आरोप पत्र दायर करने के लिए कहते हैं, जहां जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर अपराध बनता है।

    पीठ ने यह आदेश अधिनियम, 1989 की धारा 4(2)(ई) और 1995 के नियमों के नियम 7(2) को संविधान के भाग III के लिए अल्ट्रा वायर्स के रूप में घोषित करने की मांग वाली रिट याचिका खारिज करते हुए पारित किया।

    याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि दोनों प्रावधानों (जांच अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित) में 'पुलिस रिपोर्ट' के बजाय 'चार्जशीट' शब्द शामिल है, इसलिए एससी-एसटी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं होने पर भी चार्जशीट दायर करने के लिए प्रावधानों ने आईओ के लिए इसे अनिवार्य बना दिया।

    न्यायालय ने यह देखने के लिए दोनों प्रावधानों का अवलोकन किया कि प्रावधानों को उचित तरीके से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वैधानिक प्रावधानों को अनुचित तरीके से पढ़ा, समझा और लागू नहीं किया जा सकता, जिससे बेतुकापन पैदा हो और/या किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो।

    न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया,

    "उपर्युक्त दो प्रावधानों का मतलब यह है कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर जहां भी अपराध अधिनियम 1989 के तहत किया गया अपराध माना जाता है, वहां चार्जशीट दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि याचिकाकर्ता के वकील के तर्क को स्वीकार किया जाए कि भले ही कोई अपराध नहीं बनता है, उस प्रत्येक मामले में चार्जशीट दायर करना आवश्यक है जहां अधिनियम 1989 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की जाती है, जांच अधिकारी चार्ज शीट फाइल करने के लिए बाध्य है, तो विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र अनुचित, बेतुका और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा।"

    इसके साथ ही यह माना गया कि आईओ के लिए यह आवश्यक नहीं है, एससी-एसटी एक्ट के तहत हर मामले में चार्जशीट दाखिल करें।

    उपस्थिति- याचिकाकर्ता के वकील ज्ञानेंद्र सिंह और प्रतिवादी के वकील ए.एस.जी.आई पेश हुए।

    केस टाइटल- ज्ञानेंद्र मौर्य @ गुल्लू बनाम भारत संघ के माध्यम से सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली और अन्य [CRIMINAL MISC. रिट याचिका नंबर 7522/2022]

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