मतदाता सूची में नाम का जोड़ना/नाम हटाना असाधारण परिस्थिति नहीं है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो : गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

Shahadat

18 May 2022 12:42 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाना संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाली "असाधारण परिस्थिति" नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को नियम 28 के तहत चुनाव याचिका दायर करके वैधानिक उपाय का लाभ उठाना चाहिए।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस संदीप भट्ट की पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों की पुष्टि की,

    "एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह न्यायालय चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तदनुसार यह न्यायालय प्रतिवादी नंबर तीन द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। रिट आवेदक को नियम 28 के तहत चुनाव याचिका दायर करके वैधानिक उपाय का लाभ उठाना चाहिए।

    रिट-आवेदक का नाम मतदाता सूची से नामंजूर होने से रिट-आवेदक का नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाता है... रिट-आवेदक नियम 28 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त कर सकता है। नियम 28 के तहत प्राधिकरण के पास चुनाव को रद्द करने और पुष्टि करने और संशोधन करने और चुनाव रद्द होने की स्थिति में नए चुनाव कराने का निर्देश देने की व्यापक शक्ति है और नियम 28 के तहत उपाय एक प्रभावी उपाय है।"

    यह दावा किया गया कि अपीलकर्ता का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया और एलपीए के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम लिस्ट करने के लिए अपीलकर्ता की आपत्ति को भी खारिज कर दिया गया।

    दाहेड़ा समूह सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड बनाम आर डी रोहित, अधिकृत अधिकारी और सहकारी अधिकारी (मार्केटिंग) 2006 (1) जीसीडी 211 पर निर्भर डिवीजन बेंच के लिए जहां यह माना गया कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली असाधारण परिस्थितियां मतदाता सूची में नामों का समावेश या बहिष्करण नहीं कहा जा सकता।

    अहमदाबाद कॉटन एमएफजी लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (18 जीएलआर 714) का संदर्भ दिया गया था, जहां यह माना गया कि भले ही संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट का असाधारण क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक है, फिर भी न्यायालय को इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में संयम बरतना चाहिए जहां वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं।

    इस पृष्ठभूमि में एकल न्यायाधीश ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि इसने याचिकाकर्ता को चुनाव के परिणाम से व्यथित होने पर नियमों के नियम 28 के तहत विचार के अनुसार चुनाव विवाद उठाकर सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "यदि ऐसी याचिका दायर की जाती है तो इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से और दर्ज किए गए निष्कर्षों से अप्रभावित माना जाएगा।"

    यहां की डिवीजन बेंच ने भी अलग राय लेने से इनकार कर दिया और तदनुसार, अपीलों को खारिज कर दिया गया।

    केस शीर्षक: जितेंद्रभाई अर्जनभाई रॉय बनाम कृषि विपणन और ग्रामीण वित्त के निदेशक

    केस नंबर: सी/एलपीए/765/2022

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