किसी बीमारी के आधार पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने से छूट की मांग नहीं की जा सकती : केरल हाईकोर्ट
Shahadat
24 Jun 2023 10:04 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने माना कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट पाने के लिए बीमारी कोई आधार नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि उनका इलाज चल रहा है, इसलिए वे हेलमेट सहित अपने सिर पर भारी वस्तुएं नहीं रख सकते। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में सड़कों पर हाल ही में एआई निगरानी कैमरों की स्थापना के आलोक में अदालत का दरवाजा खटखटाया।
हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी को भी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट नहीं दी जा सकती।
जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन की पीठ ने कहा,
“मेरी सुविचारित राय है कि किसी नागरिक को दोपहिया वाहन चलाते समय या सवारी करते समय हेलमेट पहनने से कोई छूट नहीं दी जा सकती है। यदि याचिकाकर्ता किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे हेलमेट पहनने में अक्षम हो जाते हैं तो उन्हें अपनी दोपहिया वाहन की सवारी छोड़नी होगी। ऐसे में वे वाहन चलाते या सवारी करते समय हेलमेट पहनने से बच नहीं सकते। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना नागरिक के जीवन की रक्षा करना है।
याचिकाकर्ताओं ने केरल राज्य पुलिस प्रमुख और परिवहन आयुक्त को उन्हें छूट देने के लिए निर्देश देने की मांग की। हालांकि, न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 और केरल मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 347 का उल्लेख किया और कहा कि दोपहिया वाहन चलाने वाले और उसके पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एआई कैमरों से बच नहीं सकते और कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते।
कोर्ट ने कहा,
“नागरिकों के जीवन की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को यह कहकर हेलमेट पहनने की छूट नहीं दी जा सकती कि वे किसी बीमारी से पीड़ित हैं। देश के नियमों का पालन किए बिना दोपहिया वाहनों का उपयोग करने का किसी नागरिक को कोई मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य में सार्वजनिक परिवहन सुविधा एवं निजी परिवहन सुविधा उपलब्ध है। यदि याचिकाकर्ता बीमारी से पीड़ित हैं तो वे इसका उपयोग कर सकते हैं। वे कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन नहीं चला सकते और एआई कैमरों से बच नहीं सकते।'
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जॉन जोसेफ और एंजेल ग्लोरिया वी.एस. उपस्थित हुए और सरकारी वकील बी एस स्यमंतक राज्य की ओर से पेश हुए।
केस टाइटल: मोहनन वी.वी. केरल राज्य
साइटेशन: लाइवलॉ (केर) 287/2023
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